2023 में मोटर वाहन नियमों में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। प्रमुख संशोधन निम्नलिखित हैं:
- भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम (BNCAP): सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 1 अक्टूबर 2023 से भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम (BNCAP) लागू किया है। इसके तहत, देश में निर्मित या आयातित 3.5 टन से कम वजन वाले M1 श्रेणी के वाहनों की सुरक्षा रेटिंग प्रदान की जाएगी। यह कार्यक्रम स्वैच्छिक है और वाहन निर्माता या आयातक अपनी कारों की स्टार रेटिंग के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- वाहन स्क्रैपिंग नीति: सरकार ने पुराने, अनुपयुक्त और प्रदूषणकारी वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए वाहन स्क्रैपिंग नीति तैयार की है। इसके तहत, 15 वर्ष से अधिक पुराने सरकारी वाहनों का पंजीकरण नवीनीकृत नहीं किया जाएगा और उन्हें स्क्रैप किया जाएगा।
- फिटनेस परीक्षण के लिए स्वचालित परीक्षण स्टेशन: केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के नियम 175 के अनुसार, परिवहन वाहनों के लिए स्वचालित परीक्षण स्टेशनों के माध्यम से फिटनेस परीक्षण अनिवार्य किया गया है। हालांकि, इस नियम के कार्यान्वयन की तारीख को 1 अक्टूबर 2024 तक बढ़ा दिया गया है।
2023 में मोटर वाहन नियमों में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, जिनका उद्देश्य सड़क सुरक्षा में सुधार, प्रदूषण नियंत्रण और यातायात नियमों के सख्त पालन को सुनिश्चित करना है। प्रमुख संशोधन निम्नलिखित हैं:
- वाहन स्क्रैपिंग नीति: 1 अप्रैल 2023 से, 15 वर्ष से अधिक पुराने सरकारी वाहनों का पंजीकरण नवीनीकृत नहीं किया जाएगा और उन्हें अनिवार्य रूप से स्क्रैप किया जाएगा। यह नियम केंद्र और राज्य सरकारों के वाहनों, निगमों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) और स्वायत्त संस्थानों पर लागू होता है। हालांकि, सेना के वाहनों को इस नियम से छूट दी गई है।
- ट्रैफिक नियमों का सख्त पालन: ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया है। विशेष रूप से, मॉडिफाइड साइलेंसर या फैंसी नंबर प्लेट का उपयोग करने पर 25,000 रुपये तक का जुर्माना और ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने जैसी कार्यवाही की जा सकती है।
- फिटनेस परीक्षण के लिए स्वचालित परीक्षण स्टेशन: केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के नियम 175 के अनुसार, परिवहन वाहनों के लिए स्वचालित परीक्षण स्टेशनों के माध्यम से फिटनेस परीक्षण अनिवार्य किया गया है। हालांकि, इस नियम के कार्यान्वयन की तारीख को 1 अक्टूबर 2024 तक बढ़ा दिया गया है।
- द्वितीयक (सेकंड-हैंड) वाहनों की खरीद-बिक्री के नियम: 1 अप्रैल 2023 से, सेकंड-हैंड वाहनों की खरीद और बिक्री के लिए नए नियम लागू किए गए हैं। केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के अध्याय 3 में किए गए इन संशोधनों का उद्देश्य प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है।
इन परिवर्तनों का उद्देश्य सड़क सुरक्षा में सुधार, प्रदूषण नियंत्रण और पुराने वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाना है।