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फर्जी अनुमोदन आदेश के आधार पर सरकारी वेतन का दावा नहीं किया जा सकता: इलाहाबाद हाई कोर्ट

फर्जी अनुमोदन आदेश के आधार पर सरकारी वेतन का दावा नहीं किया जा सकता: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शिक्षक की याचिका खारिज की

       सरकारी सेवा में नियुक्ति होने का दावा मात्र लंबे समय तक काम करने से वैध नहीं हो जाता। यदि किसी कर्मचारी की नियुक्ति का आधार ही ऐसे दस्तावेज पर टिका हो जिसकी प्रामाणिकता साबित नहीं हो पाती, तो केवल वर्षों तक काम करने या पहले जारी किसी प्रशासनिक आदेश के आधार पर सरकारी खजाने से वेतन और अन्य सेवा लाभ का अधिकार हासिल नहीं किया जा सकता। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक शिक्षक की वेतन और बकाया भुगतान से जुड़ी याचिका खारिज करते हुए यह महत्वपूर्ण टिप्पणी की है।

मामला संत कबीर नगर के महात्मा गांधी कृषक पूर्व माध्यमिक विद्यालय, किनोना, कुरथिया से संबंधित है। यहां सहायक अध्यापक के रूप में कार्य करने का दावा करने वाले शीतला प्रसाद ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। याची ने अपनी नियुक्ति को पुराना बताते हुए वेतन और बकाया भुगतान की मांग की थी। उनका कहना था कि उनकी नियुक्ति को तत्कालीन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा वर्ष 1982 में अनुमोदन प्रदान किया गया था। बाद में अधिकारियों की ओर से वेतन भुगतान के संबंध में आदेश भी जारी किया गया, लेकिन वास्तविक भुगतान नहीं किया गया।

न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान की एकलपीठ ने उपलब्ध रिकॉर्ड और मामले की परिस्थितियों पर विचार करने के बाद याचिका को स्वीकार नहीं किया। अदालत के सामने मूल सवाल यह था कि क्या कथित नियुक्ति अनुमोदन के आधार पर याची को सरकारी खजाने से वेतन और अन्य सेवा लाभ दिए जा सकते हैं, जबकि उस अनुमोदन आदेश की प्रामाणिकता और नियुक्ति के लिए स्वीकृत पद से जुड़ा आधार ही विवादित था।

1977 में नियुक्ति का दावा, 1982 के अनुमोदन पर विवाद

याची की ओर से अदालत में कहा गया कि उनकी नियुक्ति वर्ष 1977 में हुई थी। इसके बाद जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने 29 जुलाई 1982 को नियुक्ति का अनुमोदन किया था। याची के अनुसार यह अनुमोदन उनकी सेवा को वैध आधार प्रदान करता था।

याची ने यह भी बताया कि बाद में 9 मार्च 2000 को अधिकारियों की ओर से एक आदेश जारी किया गया था, जिसमें 1 मार्च 1991 से वेतन भुगतान किए जाने की बात कही गई थी। इसके बावजूद उन्हें वेतन और संबंधित बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया।

उनकी ओर से यह तर्क भी रखा गया कि उसी समय नियुक्त किए गए अन्य शिक्षकों को अनुमोदन के आधार पर वेतन मिल रहा है, जबकि उन्हें अलग रखा गया है। याची के अनुसार उनका नाम प्रबंधक की रिटर्न सूची में शामिल न होने के कारण वेतन भुगतान में समस्या पैदा हुई।

यानी याची का मूल आधार यह था कि नियुक्ति पुरानी है, अनुमोदन का आदेश मौजूद है और बाद में वेतन भुगतान के संबंध में प्रशासनिक आदेश भी जारी किया गया था। इसलिए इतने वर्षों बाद उन्हें वेतन और अन्य सेवा लाभ से वंचित रखना उचित नहीं है।

सरकार ने नियुक्ति को ही बताया विवादित

दूसरी ओर राज्य सरकार की ओर से याची के दावे का विरोध किया गया। सरकार का कहना था कि याची की नियुक्ति किसी स्वीकृत पद पर नहीं हुई थी। इसके अलावा नियुक्ति के अनुमोदन से संबंधित मूल अभिलेख भी उपलब्ध नहीं थे।

सरकार की ओर से वर्ष 1982 में जारी बताए जा रहे अनुमोदन आदेश की प्रमाणिकता पर भी सवाल उठाया गया। विभागीय रिकॉर्ड में ऐसे कई तथ्य सामने रखे गए, जिनसे याची के दावे पर संदेह पैदा होता था।

सरकारी पक्ष के अनुसार, जब विद्यालय को अनुदान सूची में शामिल करने के समय प्रबंधकीय विवरण तैयार किया गया था, तब उसमें याची का नाम नहीं था। इसी तरह वर्ष 2011 की निरीक्षण रिपोर्ट में भी उनका नाम दर्ज नहीं पाया गया।

इससे विभाग ने यह सवाल उठाया कि यदि याची वास्तव में विद्यालय में स्वीकृत पद पर नियमित रूप से कार्य कर रहे थे, तो बाद के महत्वपूर्ण सरकारी अभिलेखों में उनका नाम क्यों नहीं दिखाई देता।

2005 तक काम करने की बात भी सामने आई

मामले में एक और महत्वपूर्ण तथ्य विद्यालय प्रबंधक की ओर से सामने आया। प्रबंधक ने बताया था कि याची ने विद्यालय में वर्ष 2005 तक ही काम किया था।

हाई कोर्ट के सामने याची वर्ष 2005 के बाद लगातार सेवा में रहने का ऐसा विश्वसनीय रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं कर सके, जिससे यह साबित हो सके कि वह उसके बाद भी लगातार उसी पद पर कार्य करते रहे।

यह तथ्य भी महत्वपूर्ण था क्योंकि वेतन का दावा केवल किसी पुराने नियुक्ति या अनुमोदन आदेश के आधार पर नहीं किया जा सकता। इसके लिए वास्तविक सेवा, वैध नियुक्ति, स्वीकृत पद और संबंधित विभागीय रिकॉर्ड का होना भी आवश्यक है।

हाई कोर्ट ने मूल विभागीय रिकॉर्ड को माना महत्वपूर्ण

अदालत ने मामले में उपलब्ध विभागीय अभिलेखों को देखा। रिकॉर्ड की जांच के दौरान 29 जुलाई 1982 के कथित अनुमोदन आदेश की प्रामाणिकता पर गंभीर सवाल सामने आए और मूल विभागीय रिकॉर्ड की जांच में उसे फर्जी पाया गया।

याची की ओर से उस आदेश को वास्तविक और वैध साबित करने के लिए विश्वसनीय समकालीन दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जा सके।

यहां अदालत के सामने केवल यह सवाल नहीं था कि याची ने कभी विद्यालय में काम किया था या नहीं। असली सवाल यह था कि जिस नियुक्ति के आधार पर सरकारी खजाने से वेतन मांगा जा रहा है, क्या वह नियुक्ति वैधानिक तरीके से हुई थी और क्या उसके पीछे सक्षम प्राधिकारी का वास्तविक अनुमोदन मौजूद था।

अदालत ने उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर पाया कि याची अपने दावे को प्रमाणित करने के लिए आवश्यक विश्वसनीय सामग्री प्रस्तुत नहीं कर सके।

पहले जारी प्रशासनिक आदेश से नियुक्ति वैध नहीं हो जाती

मामले की सबसे महत्वपूर्ण कानूनी बात यही रही कि किसी कर्मचारी के पक्ष में पहले कोई प्रशासनिक आदेश जारी हो जाने मात्र से नियुक्ति की मूल वैधता स्थापित नहीं हो जाती।

यदि नियुक्ति के लिए आवश्यक स्वीकृत पद ही मौजूद नहीं था या नियुक्ति के आधार से संबंधित दस्तावेज प्रमाणित नहीं हो पाता, तो बाद में जारी कोई आदेश उस मूल कमी को अपने आप दूर नहीं कर सकता।

याची ने वर्ष 2000 के उस आदेश का भी हवाला दिया था, जिसमें 1 मार्च 1991 से वेतन भुगतान का निर्देश दिए जाने की बात कही गई थी। लेकिन अदालत ने पूरे रिकॉर्ड को देखते हुए यह माना कि इस तरह का प्रशासनिक आदेश उस नियुक्ति को वैधानिक नहीं बना सकता, जिसका मूल आधार ही विश्वसनीय रूप से स्थापित नहीं हुआ।

यही वजह है कि लंबे समय से चले आ रहे दावे को केवल पुराने प्रशासनिक आदेश के आधार पर स्वीकार नहीं किया गया।

सरकारी वेतन के लिए स्वीकृत पद क्यों जरूरी है?

सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त संस्थान में वेतन भुगतान सीधे सार्वजनिक धन से जुड़ा होता है। इसलिए केवल यह दिखा देना पर्याप्त नहीं होता कि कोई व्यक्ति किसी संस्था में काम कर रहा था।

वेतन पाने के अधिकार के लिए नियुक्ति की वैधता, पद की स्वीकृति और संबंधित विभागीय नियमों का पालन महत्वपूर्ण होता है।

यदि किसी संस्था में ऐसा पद ही स्वीकृत नहीं है जिस पर किसी व्यक्ति की नियुक्ति दिखाई जा रही है, तो उस नियुक्ति के आधार पर सरकारी अनुदान से वेतन मांगने का दावा गंभीर कानूनी प्रश्न खड़ा करता है।

इसी संदर्भ में हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सरकारी खजाने से वेतन पाने का अधिकार वैध नियुक्ति और स्वीकृत पद से जुड़ा है।

लंबे समय तक काम करने से अधिकार पैदा नहीं होता

इस मामले में याची ने पुरानी नियुक्ति और लंबे समय से चले आ रहे सेवा संबंध का सहारा लिया था। लेकिन अदालत के सामने यह भी स्पष्ट नहीं हो सका कि वह वर्ष 2005 के बाद लगातार काम करते रहे।

अदालत की दृष्टि में यदि नियुक्ति का मूल आधार ही वैध नहीं है, तो केवल लंबे समय तक काम करने का दावा उस नियुक्ति को वैध नहीं बना देता।

इसका अर्थ यह नहीं है कि किसी कर्मचारी की वास्तविक सेवा की अवधि कभी महत्व नहीं रखती। लेकिन जब नियुक्ति की वैधता ही मूल विवाद हो और उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेज प्रमाणित न हो पाएं, तब केवल सेवा की अवधि के आधार पर सरकारी वेतन का अधिकार स्वतः उत्पन्न नहीं होता।

समान स्थिति वाले दूसरे शिक्षकों का हवाला भी पर्याप्त नहीं

याची ने अदालत के सामने यह भी तर्क दिया कि उनके साथ चयनित अन्य शिक्षक वेतन प्राप्त कर रहे हैं, जबकि उन्हें वेतन से वंचित किया गया है।

लेकिन किसी अन्य कर्मचारी को लाभ मिलना अपने आप में ऐसी नियुक्ति को वैध साबित नहीं करता, जिसके मूल दस्तावेजों की प्रमाणिकता विवादित हो।

हर कर्मचारी की नियुक्ति का रिकॉर्ड और प्रत्येक पद की स्वीकृति अलग से देखी जा सकती है। इसलिए दूसरे शिक्षकों को भुगतान होने के आधार पर याची को भी सरकारी खजाने से वेतन देने का स्वतः अधिकार नहीं बनता।

अदालत ने मामले में उपलब्ध रिकॉर्ड और याची द्वारा प्रस्तुत सामग्री को देखते हुए उसके दावे को स्वीकार करने से इनकार कर दिया।

अदालत ने माना कि प्रशासन ने सुनवाई का अवसर दिया

मामले में एक महत्वपूर्ण प्रक्रियात्मक पहलू भी सामने आया। हाई कोर्ट ने पाया कि पहले के न्यायालयीय आदेश के अनुपालन में सक्षम प्राधिकारी ने याची को सुनवाई का अवसर दिया था।

इसके बाद उपलब्ध अभिलेखों की जांच की गई और याची के दावे पर निर्णय लिया गया।

यानी अदालत के सामने ऐसा मामला नहीं था जिसमें विभाग ने बिना किसी प्रक्रिया के अचानक याची का दावा खारिज कर दिया हो। रिकॉर्ड के अनुसार संबंधित प्राधिकारी ने उपलब्ध दस्तावेजों की जांच के बाद निर्णय लिया था।

हाई कोर्ट ने इसी प्रक्रिया और उपलब्ध सामग्री को ध्यान में रखते हुए याची के पक्ष में हस्तक्षेप करने का आधार नहीं पाया।

फर्जी दस्तावेज पर नियुक्ति का कानूनी असर

अदालत के सामने सबसे गंभीर पहलू कथित अनुमोदन आदेश की प्रामाणिकता का था। मूल विभागीय रिकॉर्ड से उसकी पुष्टि नहीं हुई और जांच में उसे फर्जी पाया गया।

ऐसी स्थिति में उस दस्तावेज को नियुक्ति की वैधता का आधार नहीं माना जा सकता।

यदि किसी व्यक्ति की नियुक्ति ऐसे दस्तावेज पर आधारित हो जो बाद में प्रमाणित नहीं होता या विभागीय मूल रिकॉर्ड में फर्जी पाया जाता है, तो उस दस्तावेज के आधार पर सरकारी सेवा लाभ मांगना कठिन हो जाता है।

यही कारण है कि अदालत ने पुराने अनुमोदन और बाद के प्रशासनिक आदेशों को नियुक्ति की वैधता का अंतिम प्रमाण नहीं माना।

वेतन और बकाया भुगतान की मांग क्यों खारिज हुई?

याची की मांग मुख्य रूप से दो हिस्सों से जुड़ी थी—पहला, वेतन भुगतान और दूसरा, पुराने समय से संबंधित बकाया राशि का भुगतान।

लेकिन इन दोनों मांगों की नींव नियुक्ति की वैधता पर निर्भर थी। जब अदालत के सामने नियुक्ति का आधार प्रमाणित नहीं हुआ और 1982 के अनुमोदन आदेश की प्रामाणिकता पर सवाल कायम रहा, तो उससे जुड़े वेतन दावे को भी स्वीकार करने का आधार नहीं बचा।

इसके अलावा याची वर्ष 2005 के बाद लगातार सेवा में रहने का भी पर्याप्त प्रमाण नहीं दे सके।

इन परिस्थितियों में अदालत ने वेतन और सेवा लाभ से संबंधित दावे को कानूनी रूप से स्वीकार योग्य नहीं माना और याचिका खारिज कर दी।

फैसले से सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों के लिए क्या संकेत मिलता है?

यह मामला सरकारी सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में नियुक्तियों के रिकॉर्ड के महत्व को भी सामने लाता है।

किसी शिक्षक या कर्मचारी की नियुक्ति के संबंध में नियुक्ति पत्र, स्वीकृत पद, विभागीय अनुमोदन, प्रबंधकीय विवरण, निरीक्षण रिपोर्ट और अन्य संबंधित अभिलेख महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

यदि इन रिकॉर्ड में किसी कर्मचारी का नाम अलग-अलग समय पर अलग तरीके से दिखाई देता है या महत्वपूर्ण मूल अभिलेख उपलब्ध नहीं होते, तो बाद में वेतन और सेवा लाभ को लेकर विवाद पैदा हो सकता है।

इस मामले में भी पुराने अनुमोदन आदेश के साथ-साथ अनुदान सूची से जुड़े प्रबंधकीय विवरण और 2011 की निरीक्षण रिपोर्ट जैसे दस्तावेज अदालत के सामने महत्वपूर्ण रहे।

अदालत का संदेश क्या है?

इस फैसले को व्यापक रूप से देखें तो अदालत ने सरकारी वेतन के दावे को केवल लंबे समय तक काम करने या किसी पुराने प्रशासनिक आदेश के आधार पर स्वीकार नहीं किया।

सरकारी खजाने से वेतन पाने के लिए नियुक्ति का वैधानिक आधार स्पष्ट होना चाहिए। जिस पद पर नियुक्ति हुई है, वह स्वीकृत होना चाहिए और नियुक्ति तथा अनुमोदन से संबंधित अभिलेख विश्वसनीय होने चाहिए।

यदि इन मूल शर्तों पर ही गंभीर संदेह हो और कर्मचारी अपने दावे के समर्थन में विश्वसनीय समकालीन दस्तावेज पेश न कर पाए, तो लंबे समय से चले आ रहे दावे के बावजूद वेतन का अधिकार नहीं बनता।

संत कबीर नगर के इस मामले में हाई कोर्ट ने उपलब्ध विभागीय रिकॉर्ड, अनुमोदन आदेश की प्रामाणिकता, स्वीकृत पद और याची की सेवा अवधि से जुड़े तथ्यों को देखते हुए याचिका खारिज कर दी।

निष्कर्ष

इलाहाबाद हाई कोर्ट का यह फैसला सरकारी और सहायता प्राप्त संस्थानों में नियुक्ति रिकॉर्ड की अहमियत को रेखांकित करता है। किसी कर्मचारी की नियुक्ति यदि वैध प्रक्रिया और स्वीकृत पद पर हुई है, तभी उससे जुड़े वेतन और सेवा लाभ का दावा मजबूत आधार पर खड़ा होता है।

इसके विपरीत, यदि नियुक्ति का मुख्य आधार कोई ऐसा अनुमोदन आदेश है जिसकी प्रामाणिकता साबित नहीं हो पाती और मूल विभागीय रिकॉर्ड में उसे फर्जी पाया जाता है, तो केवल वर्षों तक काम करने या पहले जारी प्रशासनिक आदेश के आधार पर सरकारी वेतन का कानूनी अधिकार हासिल नहीं किया जा सकता।

इस मामले में हाई कोर्ट ने सहायक अध्यापक शीतला प्रसाद की याचिका खारिज करते हुए यही स्पष्ट किया कि सार्वजनिक धन से वेतन भुगतान के लिए नियुक्ति की वैधता और स्वीकृत पद का आधार स्थापित होना आवश्यक है।

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संपादकीय एवं कानूनी समीक्षा

एडवोकेट पी.के. निगम (Adv. P.K. Nigam)

वरिष्ठ विधिक शोधकर्ता एवं मुख्य कानूनी संपादक • Indian Law Notes

भारतीय कानून (BNS, BNSS, BSA, IPC, CrPC), सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न उच्च न्यायालयों के महत्वपूर्ण निर्णयों का सरल हिंदी में प्रामाणिक विधिक विश्लेषण।