जनहित याचिका की बढ़ती बाढ़ और न्यायिक संयम की आवश्यकता : ‘सुबह अख़बार, शाम को याचिका’ की प्रवृत्ति पर समालोचनात्मक विमर्श
भूमिका
भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ न्याय केवल संपन्न और सशक्त वर्ग तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने का संवैधानिक संकल्प किया गया है। इसी संकल्प का प्रत्यक्ष परिणाम है जनहित याचिका (Public Interest Litigation – PIL) की अवधारणा, जिसने न्यायपालिका को जनसरोकारों से जोड़ा और अदालतों को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त मंच बनाया।
किन्तु समय के साथ यह अवधारणा जिस ऊँचाई पर पहुँची थी, आज उसी ऊँचाई से उसके पतन की आशंका भी व्यक्त की जा रही है। इसी संदर्भ में Surya Kant द्वारा दिया गया कथन — “जनहित याचिकाओं की मशरूम वृद्धि हो रही है; कुछ लोग सुबह अख़बार पढ़ते हैं और शाम तक याचिका दायर कर देते हैं” — अत्यंत गहन और दूरगामी अर्थ रखता है।
यह कथन केवल एक आलोचनात्मक टिप्पणी नहीं, बल्कि न्यायपालिका की ओर से समाज को दिया गया एक गम्भीर संदेश है कि यदि PIL के स्वरूप को नियंत्रित नहीं किया गया, तो यह स्वयं अपने उद्देश्य से भटक सकती है।
1. जनहित याचिका : एक संवैधानिक नवाचार
भारत में जनहित याचिका की अवधारणा औपनिवेशिक विरासत से हटकर विकसित हुई। परंपरागत रूप से न्यायालयों में वही व्यक्ति याचिका दायर कर सकता था जिसका अधिकार प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हुआ हो। किंतु भारत की सामाजिक वास्तविकताओं को देखते हुए यह व्यवस्था अपर्याप्त थी।
गरीबी, अशिक्षा, सामाजिक पिछड़ापन और जागरूकता की कमी के कारण करोड़ों लोग न्यायालय तक पहुँच ही नहीं पाते थे। इस स्थिति में न्यायपालिका ने locus standi की संकीर्ण व्याख्या को विस्तृत किया और जनहित याचिका का मार्ग प्रशस्त किया।
2. PIL का उद्देश्य और दर्शन
PIL का मूल उद्देश्य था—
- समाज के कमजोर वर्गों को न्याय दिलाना
- प्रशासनिक मनमानी पर अंकुश लगाना
- मौलिक अधिकारों की रक्षा करना
- संविधान के उद्देश्यों को व्यवहार में उतारना
यह एक ऐसा माध्यम बना, जिसके द्वारा अदालतें केवल विवाद निपटाने वाली संस्था नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन की संवाहक बनीं।
3. प्रारम्भिक काल की उपलब्धियाँ
जनहित याचिकाओं के माध्यम से न्यायपालिका ने अनेक क्षेत्रों में ऐतिहासिक हस्तक्षेप किए—
- बंधुआ मजदूरी और बाल श्रम के विरुद्ध अभियान
- कारागारों की दशा में सुधार
- पर्यावरण संरक्षण के लिए सख़्त निर्देश
- महिलाओं और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा
इन निर्णयों ने PIL को जनता के विश्वास का प्रतीक बना दिया।
4. समय के साथ बदलता स्वरूप
जिस साधन का उद्देश्य सामाजिक न्याय था, वही साधन धीरे-धीरे कुछ लोगों के लिए—
- प्रचार का माध्यम
- राजनीतिक हथियार
- व्यक्तिगत दुश्मनी निकालने का साधन
बनता चला गया।
आज अनेक याचिकाएँ बिना गहन अध्ययन, तथ्यात्मक जाँच और वास्तविक जनहित के दायर की जाती हैं।
5. ‘मशरूम वृद्धि’ : अर्थ और संकेत
‘मशरूम वृद्धि’ शब्द से यह संकेत मिलता है कि—
- PIL की संख्या तेज़ी से बढ़ रही है
- उनकी गुणवत्ता घट रही है
- गंभीरता के स्थान पर सतहीपन बढ़ रहा है
यह स्थिति न्यायपालिका के लिए चिंता का विषय है।
6. अख़बार आधारित याचिकाएँ : एक नई प्रवृत्ति
आजकल अनेक याचिकाएँ केवल समाचार-पत्रों में प्रकाशित खबरों के आधार पर दायर की जाती हैं।
- न तो स्वतंत्र जाँच होती है
- न ही तथ्यों का सत्यापन
- न ही प्रभावित पक्षों से संवाद
इससे न्यायालय का बहुमूल्य समय व्यर्थ होता है।
7. न्यायालयों पर बढ़ता बोझ
भारत की अदालतें पहले से ही लंबित मामलों की समस्या से जूझ रही हैं। जब बड़ी संख्या में तुच्छ या प्रेरित PIL दायर होती हैं, तो—
- न्यायिक समय का अपव्यय होता है
- वास्तविक पीड़ितों को देर से न्याय मिलता है
- न्यायपालिका की कार्यक्षमता प्रभावित होती है
8. न्यायिक संयम और विवेक
न्यायपालिका ने स्वयं स्वीकार किया है कि PIL के क्षेत्र में न्यायिक संयम आवश्यक है।
- प्रत्येक याचिका पर हस्तक्षेप उचित नहीं
- नीति निर्माण में अत्यधिक दखल से बचना चाहिए
यह संतुलन बनाए रखना समय की माँग है।
9. दुरुपयोग रोकने के लिए उपाय
न्यायालयों द्वारा कई उपाय अपनाए गए हैं—
- प्रारम्भिक स्तर पर याचिकाओं की जाँच
- फिजूल याचिकाओं पर जुर्माना
- वास्तविक जनहित की पहचान
इन उपायों का उद्देश्य PIL की पवित्रता बनाए रखना है।
10. अधिवक्ताओं की नैतिक जिम्मेदारी
अधिवक्ता न्याय के प्रहरी होते हैं। उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि—
- वे केवल वास्तविक जनहित के मामलों में PIL दायर करें
- व्यक्तिगत या राजनीतिक हितों से प्रेरित न हों
11. नागरिक समाज की भूमिका
नागरिकों को भी यह समझना होगा कि PIL कोई मनोरंजन या प्रचार का साधन नहीं, बल्कि गंभीर संवैधानिक औजार है।
12. मीडिया और PIL
मीडिया की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। यदि मीडिया तथ्यपरक और जिम्मेदार रिपोर्टिंग करे, तो अनावश्यक याचिकाओं में कमी आ सकती है।
13. लोकतंत्र में PIL का स्थान
PIL लोकतंत्र को सशक्त बनाती है, परंतु तभी जब उसका उपयोग सही उद्देश्य से हो।
14. CJI Surya Kant के कथन का निहितार्थ
उनका कथन यह दर्शाता है कि—
- न्यायपालिका PIL की शक्ति को कम नहीं करना चाहती
- बल्कि उसके दुरुपयोग को रोकना चाहती है
15. भविष्य की दिशा
आवश्यक है कि—
- PIL के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश बनाए जाएँ
- प्रारम्भिक जाँच की सुदृढ़ व्यवस्था हो
- दुरुपयोग करने वालों पर कठोर दंड लगे
निष्कर्ष
जनहित याचिका भारतीय न्याय व्यवस्था की अमूल्य धरोहर है। इसने समाज के कमजोर वर्गों को आवाज़ दी और न्यायपालिका को जनसरोकारों से जोड़ा।
किन्तु यदि ‘सुबह अख़बार पढ़कर शाम को याचिका दायर करने’ की प्रवृत्ति अनियंत्रित रही, तो यह धरोहर खतरे में पड़ सकती है।
Surya Kant का कथन हमें चेतावनी देता है कि PIL की शक्ति को संरक्षित रखने के लिए उसके उपयोग में गंभीरता, ईमानदारी और संयम आवश्यक है।
यही संतुलन PIL को भविष्य में भी सामाजिक न्याय का सशक्त माध्यम बनाए रखेगा।