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दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश मामला : उमर खालिद, शर्जील इमाम, गुलफिशा फातिमा और अन्य की जमानत याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय सुरक्षित रखा

        दिल्ली दंगों की कथित बड़ी साजिश (Larger Conspiracy) मामले में सुप्रीम कोर्ट ने छात्र नेता उमर खालिद, शर्जील इमाम, गुलफिशा फातिमा सहित कई अभियुक्तों की जमानत याचिकाओं पर लंबी सुनवाई के बाद निर्णय सुरक्षित रख लिया है। यह मामला न केवल कानूनी दृष्टि से संवेदनशील है, बल्कि राजनीतिक, सामाजिक और प्रशासनिक स्तर पर भी इसकी चर्चाएँ लंबे समय से जारी हैं। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अभियुक्त पक्ष और अभियोजन पक्ष दोनों से विस्तृत दलीलें सुनीं और यह संकेत भी दिए कि मामले के कई पहलू गहराई से परीक्षण योग्य हैं। चूँकि अभियुक्त लगभग तीन से चार वर्षों से न्यायिक हिरासत में हैं, इसलिए जमानत के प्रश्न ने विशेष रूप से न्यायिक विवेक और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के बीच संतुलन की बहस को तेज कर दिया है।

        इस विस्तृत लेख में हम सुनवाई की प्रमुख बातें, पक्षों की दलीलें, UAPA के तहत जमानत के मानदंड, दिल्ली पुलिस की जांच पर उठे प्रश्न और सुप्रीम कोर्ट के संभावित दृष्टिकोण का विश्लेषण करेंगे।


 पृष्ठभूमि : दिल्ली दंगे और बड़ी साजिश का आरोप

       फरवरी 2020 में दिल्ली में हुए भयानक दंगों में 53 लोगों की मौत और सैकड़ों लोग घायल हुए थे। दिल्ली पुलिस ने बाद में दावा किया कि दंगों की पृष्ठभूमि में एक “बड़ी साजिश” थी, जिसमें नागरिकता संशोधन कानून (CAA) का विरोध करने वाले कई समूहों और व्यक्तियों ने मिलकर हिंसा को संगठित किया।

       UAPA (गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम) के तहत दर्ज FIR 59/2020 इस कथित “बड़ी साजिश” की मुख्य FIR है, जिसके तहत निम्नलिखित लोगों को आरोपी बनाया गया:

  • उमर खालिद – पूर्व JNU छात्र नेता
  • शर्जील इमाम – JNU शोध छात्र, ‘चक्का जाम’ भाषण के लिए प्रसिद्ध
  • गुलफिशा फातिमा (साफो) – उत्तर-पूर्वी दिल्ली की सामाजिक कार्यकर्ता
  • ताहिर हुसैन, इशरत जहां, देवांगना कालिता, नताशा नरवाल सहित अन्य कई कार्यकर्ता और स्थानीय लोग

       इस मामले में अभियोजन का आरोप है कि शांतिपूर्ण विरोध की आड़ में हिंसा को “इंजीनियर्ड” किया गया। दूसरी ओर, अभियुक्तों का दावा है कि पुलिस ने बिना सबूत के उन्हें फंसाया और यह मामला राजनीतिक प्रतिशोध पर आधारित है।


 सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ?

        उच्चतम न्यायालय में इस मामले की सुनवाई कई दिनों तक चली। जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस संजय करोल की बेंच ने दोनों पक्षों से व्यापक दलीलें सुनीं।

सुनवाई के दौरान तीन मुख्य मुद्दे उभरकर सामने आए:

  1. सबूत कितने मजबूत हैं?
  2. UAPA के तहत जमानत के कड़े मानदंड क्या संतुलित हैं?
  3. लंबी न्यायिक हिरासत स्वयं जमानत का आधार हो सकती है या नहीं?

बेंच ने हर पहलू पर गहन चर्चा की और संकेत दिया कि निर्णय में कई जटिल कानूनी प्रश्नों पर विचार होगा।


 अभियुक्तों (डिफेंस) की प्रमुख दलीलें

1. सबूत आरोप सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं

अभियुक्तों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने कहा:

  • अभियोजन का केस अनुमान, निष्कर्ष और “संयोजन सिद्धांत” (theory of conspiracy) पर आधारित है।
  • कहीं भी ऐसा प्रत्यक्ष सबूत नहीं है जिससे साबित हो कि किसी ने हिंसा भड़काने का स्पष्ट निर्देश दिया।
  • सोशल मीडिया चैट्स और मीटिंग्स को गलत तरीके से साजिश का हिस्सा बताया गया।

2. भाषण और विरोध करना अपराध नहीं

  • उमर खालिद का 17 फरवरी 2020 का अमरावती भाषण अभियोजन का मुख्य आधार है।
  • बचाव पक्ष का कहना था कि भाषण संविधान के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हिस्सा है, और उसे संदर्भ से हटाकर पेश किया गया।

3. लंबी अवधि की हिरासत असंवैधानिक

क़रीब 4 साल तक लगातार जेल में रहने के बावजूद ट्रायल शुरू नहीं हो पाया है।
यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार (Article 21) का उल्लंघन है।

4. UAPA का दुरुपयोग

        UAPA के तहत आरोप लगाने का प्रभाव यह होता है कि व्यक्ति वर्षों तक जेल से बाहर नहीं आ पाता।
इसका उद्देश्य आतंकवाद से लड़ना है, न कि राजनीतिक विरोध को चुप कराना।


 अभियोजन (Prosecution/Delhi Police) की दलीलें

1. दंगों के पीछे संगठित साजिश

पुलिस का दावा:

  • दंगे स्वतःस्फूर्त नहीं थे, बल्कि योजनाबद्ध थे।
  • अलग-अलग जगहों पर महिलाओं के नेतृत्व में हुए ‘चक्का जाम’ और अन्य विरोध कार्यक्रम कथित साजिश का हिस्सा थे।

2. डिजिटल चैट्स और मीटिंग्स से साजिश साबित

पुलिस का कहना है:

  • कई व्हाट्सऐप समूहों में दंगे से पहले की गतिविधियाँ दर्ज हैं।
  • “दिल्ली प्रोटेस्ट सपोर्ट ग्रुप (DPSG)” के चैट्स को प्रमुख सबूत बनाया गया।

3. जमानत देने से गलत संदेश जाएगा

अभियोजन पक्ष ने कहा कि:

  • आरोपी “मुख्य षड्यंत्रकर्ता” हैं।
  • जमानत से गवाहों को प्रभावित करने का खतरा है।

 सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण अवलोकन

सुनवाई के दौरान बेंच ने कई महत्वपूर्ण बातें कहीं:

1. लंबे समय तक ट्रायल न होना गंभीर चिंता

बेंच ने कहा:

“4 साल से अधिक समय से व्यक्ति जेल में है। ट्रायल कब पूरा होगा?”

यह संकेत देता है कि कोर्ट लंबे समय की हिरासत पर संवेदनशील है।

2. भाषण को पूरी तरह पढ़ने की ज़रूरत

बेंच ने कहा कि भाषणों के आंशिक उद्धरण से निष्कर्ष निकालना उचित नहीं।

3. UAPA में जमानत मानदंड संतुलित होने चाहिए

कोर्ट ने पूछा:

“क्या हर मामले में UAPA लगा देना न्याय का उद्देश्य पूरा करता है?”


 UAPA और जमानत : क्यों इतनी कठिन?

UAPA के सेक्शन 43D(5) के तहत:

  • यदि कोर्ट को लगता है कि अभियोजन का आरोप prima facie सही है, तो जमानत नहीं दी जा सकती।
  • इसका अर्थ है कि जमानत मिलना बेहद कठिन हो जाता है।

यहाँ सुप्रीम कोर्ट एक महत्वपूर्ण प्रश्न से जूझ रहा है:

क्या वर्षों की हिरासत के बावजूद “प्राइमा फेसी” के आधार पर जमानत न देना उचित है?

हाल ही में वर्नॉन गोंसाल्वेस और अरुण फरेरा को बॉम्बे हाई कोर्ट से जमानत मिलने का उदाहरण भी सुनवाई में दिया गया।


 लंबित ट्रायल : न्यायिक व्यवस्था की कमजोरी उजागर

इस केस में 20,000 से अधिक पन्नों की चार्जशीट, हजारों गवाह और दर्जनों आरोपित हैं।
ट्रायल शुरू होने में ही कई वर्ष चले गए।

यह स्थिति बताती है कि:

  • UAPA के मामलों में जांच लंबी होती है
  • ट्रायल चलाने में भारी समय लगता है
  • आरोपी वर्षों तक जेल में बंद रहने को मजबूर हो जाते हैं

यह भी कहा गया कि “जमानत को नियम और जेल को अपवाद” बताया गया है, लेकिन UAPA ने इस सिद्धांत को उलट दिया है।


 संभावित प्रभाव : निर्णय कैसा हो सकता है?

सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय सुरक्षित रख लिया है। संभावित परिदृश्य:

1. जमानत मिल सकती है (सख्त शर्तों के साथ)

यदि कोर्ट मानता है कि:

  • सबूत पर्याप्त नहीं
  • हिरासत अत्यधिक लंबी
  • ट्रायल अनिश्चित

तो जमानत का रास्ता खुल सकता है।

2. आंशिक राहत

कुछ अभियुक्तों को जमानत, कुछ को नहीं — ऐसा भी हो सकता है।

3. जमानत खारिज

यदि कोर्ट अभियोजन द्वारा प्रस्तुत डिजिटल साक्ष्यों को “प्राइमा फेसी” पर्याप्त माने, तो जमानत खारिज की जा सकती है।

हालाँकि, कोर्ट की टिप्पणियों से स्पष्ट है कि वह स्वतंत्रता और UAPA दोनों के संतुलन को ध्यान में रखकर निर्णय देगा।


 सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव

यह मामला सामान्य आपराधिक केस नहीं है; यह:

  • अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
  • सरकार-विरोधी आंदोलनों
  • कठोर कानूनों के दुरुपयोग
  • पुलिस जांच की निष्पक्षता
  • न्यायिक विलंब

जैसे मुद्दों को छूता है।

निर्णय जो भी हो, उसका व्यापक सामाजिक-राजनीतिक प्रभाव होगा।

विशेषकर क़रीब 4 साल जेल में रहने के बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला:

  • UAPA की संवैधानिकता और व्यावहारिकता
  • नागरिक अधिकारों की रक्षा
  • न्यायिक प्रणाली की कार्यकुशलता

पर बड़े प्रश्न उठाएगा।


 निष्कर्ष

        इस व्यापक मामले में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय न केवल अभियुक्तों के भविष्य को प्रभावित करेगा, बल्कि UAPA जैसी कठोर धाराओं के इस्तेमाल की न्यायिक सीमाएँ भी तय करेगा।

       सुनवाई के दौरान व्यक्तिगत स्वतंत्रता बनाम राज्य की सुरक्षा के बीच संतुलन को लेकर कोर्ट की गंभीरता साफ दिखी। अब न्यायालय के अंतिम निर्णय का इंतजार है, जो आने वाले समय में नागरिक अधिकारों, राजनीतिक विरोध, और दंगों के मामलों की जांच को लेकर एक अहम मिसाल बन सकता है।


संपादकीय एवं कानूनी समीक्षा

एडवोकेट पी.के. निगम (Adv. P.K. Nigam)

वरिष्ठ विधिक शोधकर्ता एवं मुख्य कानूनी संपादक • Indian Law Notes

भारतीय कानून (BNS, BNSS, BSA, IPC, CrPC), सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न उच्च न्यायालयों के महत्वपूर्ण निर्णयों का सरल हिंदी में प्रामाणिक विधिक विश्लेषण।