उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006
(Uttar Pradesh Revenue Code, 2006)
भूमि में साम्पत्तिक अधिकार (Property Right in Land)
प्रश्न 1. हिन्दू काल में साम्पत्तिक अधिकार का उद्गम एवं विकास कैसे हुआ? स्पष्ट करें। How did origin and development of Proprietary right in Hindu Period? Explain.
उत्तर- उद्गम- भूमि में साम्पत्तिक अधिकार का उद्गम “अध्यसन वाद” पर आधारित है। इस सिद्धान्त के अनुसार जब किसी वस्तु का कोई स्वामी नहीं होता तो उसका स्वामी वह होता है जो उस पर सर्वप्रथम काबिज था। मनुस्मृति के अनुसार, “पुराविद् (ज्ञानी) पहले वृक्ष काटने वाले का खेत मानते हैं और पहले घायल करने वाले का मृग ।” इस प्रकार जो व्यक्ति शाखाविहीन सूखे पेड़ को खोदकर भूमि को जोतने और बोने योग्य भूमि बना देता है, उसी को उस भूमि अथवा खेत का स्वामी माना गया। जो शिकारी किसी मृग को पहले मारता है उसे ही उस मृग को पाने का अधिकारी माना गया। सबसे पहले इस सिद्धान्त को मनु ने नहीं कहा है वरन् उनके समय के विद्वानों का यह विचार था जिनका समर्थन मनु ने किया है। मनु के इस ‘अध्यसन वाद’ का समर्थन बाद वाले रोमन विधिशास्त्री करते हैं।
विकास
राजा भूमि का स्वामी नहीं – हिन्दू मनीषियों एवं विधिशास्त्रियों के अनुसार, “राजा भूमि का स्वामी नहीं है।” वह प्रजा के कब्जे की भूमि की उपज में ही हकदार माना गया। उसका उपज में भाग प्राप्ति का अधिकार इसलिए नहीं था कि वह भूमि का स्वामी था वरन् इसलिए था कि वह प्रजा के जीवन, स्वतन्त्रता एवं सम्पति की रक्षा करता था। स्मृतिकार नारद के शब्दों में, ” यह मालगुजारी (उपज भाग) प्रजापालन वेतन था।”
क्या राजा भूमि का दान कर सकता है?— मीमांसाकार जैमिनी का कथन है कि भूमि दान में नहीं दी जा सकती, क्योंकि वह सभी की सम्पत्ति है। भूमि के विशिष्ट भाग पर जो काबिज व्यक्ति हो सकते हैं, वे उसके स्वामी होंगे। सारी भूमियों पर कोई काबिज नहीं हो सकता।” अतएव उसका कोई स्वामी नहीं हो सकता।
मनुस्मृति के अनुसार, राजा को भूमि को उपज का छठा भाग प्राप्त करने का अधिकार था।
खेती पर बल दिया जाता था (Cultivation Insisted on ) — कोई व्यक्ति कृषियोग्य भूमि में खेती नहीं करता और न किसी से करवाता था, तो राजा ऐसे व्यक्ति से अपना वह हिस्सा पाने का हकदार था जो यदि क्षेत्रपति खेती करता और उस उपज का भाग राजा को मिलता। इस उपज भाग के अतिरिक्त राजा उस व्यक्ति से जुर्माना भी वसूल सकता था। यदि कोई व्यक्ति भूमि की उर्वरा शक्ति बनाये रखने में लापरवाही करता था या उसने समय पर जुताई- बुवाई न की तो उसके ऊपर राजा के हिस्से का दस गुना जुर्माना किया जाता था। मनुस्मृति के अनुसार, यदि उसकी बिना जानकारी में नौकरों द्वारा यह गलती की गई है तो क्षेत्रपति के ऊपर केवल पांच गुना ही जुर्माना किया जाता था।
कृषक भूमि का स्वामी होता था – भूमि में जो कृषि करता था. वह भूमि उसी की होती थी। भूमि में सर्वनिष्ठ स्वामित्व तो नहीं था, किन्तु पूरे परिवार का स्वामित्व था। खेतिहर भूमि की सबसे छोटी इकाई कुटुम्ब श्री. न कि गाँव मनुस्मृति में मनु का प्रसिद्ध 1 श्लोक यह था कि ‘पुराविद ऋषि लोग घोषित करते हैं कि कृषित भूमि उसकी है जिसने जंगल साफ किया या उस पर कृषि की अर्थात् मनुस्मृति के अनुसार भूमि में व्यक्तिगत स्वामित्व को ही बताता है।
जैमिनी ने अपने प्रसिद्ध सूत्र में कहा कि “न भूमिः स्यात् सर्वान् प्रत्यविशिष्टत्वात्” अर्थात् राजा भूमि का स्वामी नहीं है बल्कि भूमि उसकी है जो उस पर कृषि करता है। प्राचीन काल में हिन्दुओं में भूमि का स्वामित्व संयुक्त परिवार में निहित था, न कि संयुक्त गाँव- समाज में खेतिहर भूमि के अतिरिक्त परती भूमि पूरे गाँव-समाज की सम्पत्ति होती थी। सार्वजनिक चारागाह, जलाशय, मन्दिर एवं देवता ग्राम- समुदाय की सम्पत्ति माने जाते थे।
प्रारम्भ में जब सम्पत्ति पैतृक होती थी या संयुक्त परिवार द्वारा धारित होती थी, तो असंक्राम्य होती थी। बाजारी प्रतियोगिता का अभाव एवं विक्रय मूल्य के अभाव के कारण भी व्यावहारिक रूप में भूमि अन्तरणीय नहीं थी।
हिन्दू काल में मालगुजारी व्यवस्था – शासन की सबसे छोटी इकाई “गाँव” थी। गाँव का एक मुखिया हुआ करता था जिसे “ग्रामाधिपति या मुखिया” कहते थे। भूमि-उपज में राजभाग या मालगुजारी पूरे गाँव में निर्धारित की जाती थी। यह पूरी मालगुजारी मुखिया द्वारा व्यक्तिगत कृषकों पर भूमि के क्षेत्रफल एवं उर्वरा शक्ति के आधार पर विभाजित कर दी जाती थी। गाँव के स्थायी निवासियों का संयुक्त दायित्व था कि गाँव की मालगुजारी अदा करें। गाँव के मुखिया की हैसियत बहुत महत्त्वपूर्ण थी। यह न केवल मालगुजारी की अदायगी के लिए जिम्मेदार था वरन् कृषकों में मालगुजारी के समान एवं उचित विभाजन के लिए भी थी।
प्रश्न 2. मुस्लिम काल में साम्पत्तिक अधिकार का विकास कैसे हुआ? संक्षेप में वर्णन कीजिए। How did develop of Proprietary right in Muslim Period? Describe in brief.
उत्तर- मुस्लिम काल में साम्पत्तिक अधिकार का विकास (Development of Proprietary right in Muslim Period) – भूमि में साम्पत्तिक अधिकार के सन्दर्भ में मुस्लिम धर्म के प्रवर्तक मुहम्मद साहब ने कहा कि “बंजर भूमि को जो कृषि योग्य बनाता है, वह उसमें सम्पत्ति का हक प्राप्त करता है।” उनके इस वाक्य का अर्थ विधिशास्त्री अलग- अलग करते हैं। प्रसिद्ध विधिशास्त्री अबू हनीफा के अनुसार बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाकर कृषि करने मात्र से भूमि में भौमिक अधिकार प्राप्त नहीं होते वरन् राज्य की अनुज्ञा (अनुमति) भी आवश्यक है।
मुस्लिम काल में भूमि व्यवस्था उसी प्रकार थी जैसा कि हिन्दू काल में थी। आरम्भ में मुसलमानों ने विजित हिन्दू राजाओं को कर के अधीन रखा। उनके राज्य के अन्दरूनी शासन में कोई हस्तक्षेप नहीं किया। ये राजा लोग पहले की भाँति गाँव के मुखिया के माध्यम से खेतिहरों से अपनी मालगुजारी उगाहा करते थे। यह राजा या तो कर देने वाला हो जाता था और मुखिया के माध्यम से मालगुजारी उगाहा करता था राजा मालगुजारी वसूलने वाला प्रवर (Chief) हो जाता था और मुस्लिम शासक के प्रति अपने को उत्तरदायी बनाता था। इन करदाता राजाओं या सरदारों ने अपने को गाँव के मुखिया से श्रेष्ठतर माना और गाँव के मुखिया के अधिकारों एवं कर्त्तव्यों को समाप्त कर दिया। इस प्रकार ये लोग राज्य एवं कृषक के बीच मध्यवर्ती बन गये।
उस समय के राजा या सरदार सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक रूप में राज्य अधिकारी या कर एकत्रक तो थे परन्तु उनका भूमि पर कोई स्वामित्व नहीं था। कृषक भूमि में स्थायी, वंशानुगामी एवं संक्राम्य अधिकार रखते थे और परम्परागत या परगना दर से मालगुजारी के देनदार थे।
मुस्लिम धर्म का सिद्धान्त था कि “यदि इमाम किसी देश को बल से जीत ले तो वह चाहे तो विजित निवासियों से भूमि छीन कर मुस्लिमों या सिपाहियों में बाँट दे या मूल स्वामियों के पास रहने दे और उससे जजिया (विजित व्यक्तियों से कर) वसूल करे एवं उसकी भूमि पर ‘खिराज’ नामक कर लगाये” खिराज कर पहले गैर-मुस्लिम से वसूल किया जाता था, किन्तु बाद में मुस्लिमों पर भी लगाया गया। भारत में कोई भी भूमि विजित निवासियों से छीन कर मुसलमानों में नहीं बांटी गई। सेना को बहुत कम भाग जागीर के रूप में दी गई और वह भी परती या बंजर भूमि थी। मुसलमानों ने भूमि पर ‘खिराज’ लगाया। यह खिराज दो किस्म का होता था-
(1) मुकस्सिमा खिराज – जो उपज का वास्तविक भाग होता था और प्रत्येक – फसल पर लिया जाता था।
(2) वजीफा खिराज- यह निश्चित रकम होती थी जो साल में एक बार ली जाती थी। यह कृषक की भूमि के क्षेत्रफल के अनुसार लगायी जाती थी: चाहे कृषक भूमि में जोताई बोवाई करे या न करे।
मुकस्सिमा खिराज भी शीघ्र रकम में बदल दी गई। परिणाम यह हुआ कि राजा व्यवहार में भूमि का स्वामी न होकर केवल मालगुजारी का हकदार ही रहा। हिन्दू काल में राजा का भाग- उपज का 1/6 था, जब कि मुस्लिम काल में 1/3, औरंगजेब के समय में यह धनराशि बढ़ाकर 1/2 कर दी गई थी।
टोडरमल – बन्दोबस्त – भूमि-विधि में अकबर-काल में किया गया टोडरमल- बन्दोबस्त बहुत महत्वपूर्ण है। इस मालगुजारी व्यवस्था में सब स्वेच्छाचारी कर हटा दिये। गये और भूमि की उर्वरा शक्ति और क्षेत्रफल के अनुसार मालगुजारी निर्धारित की गई।
टोडरमल द्वारा किया गया बन्दोबस्त रैयतवाड़ी बन्दोबस्त था। कृषक भूमि के स्वामी थे। 1 कोई व्यक्ति भूमि में श्रेष्ठतर अधिकार नहीं रखता था। गाँव के मुखिया या कर उगाहने वाले मध्यवर्तियों को उनकी सेवाओं के बदले में जिन्हें कुछ धनराशि नकद दी जाती थी या उन्हें कुछ मालगुजारी मुक्त भूमि दी जाती थी, जिसे सेवार्थ भूमि कहते थे।
प्रश्न 3. ब्रिटिश काल में सम्पत्ति के अधिकार का विकास कैसे हुआ? संक्षेप में वर्णन कीजिए। Describe in brief how did develop of Proprietary right in British Period?
उत्तर- ब्रिटिश काल में सम्पत्ति के अधिकार का विकास– ब्रिटिश काल में उत्तर प्रदेश के भू-भाग अंग्रेजों के कब्जे में 1775 ई० से 1857 ई० के बीच एक-एक कर कई बार में आये। प्राचीन बनारस प्रान्त अंग्रेजों को अवध के नवाब से सन्धि में प्राप्त हुआ। 19वीं शताब्दी के प्रारम्भ में अंग्रेजों के पास केवल बनारस डिविजन (सोनभद्र को छोड़कर) और इलाहाबाद का किला था। बाद में 1801 ई० में अवध के नवाब द्वारा आजमगढ़, मऊलायभंजन, देवरिया, गोरखपुर बस्ती, इटावा कानपुर एटा बरेली आदि को अंग्रेजों को दे दिया।
ये सब विजित एवं मिलाये गये क्षेत्र बंगाल प्रेसीडेन्सी के मातहत रखे गये और गवर्नर- जनरल के नियन्त्रण में रहे। 1833 ई० के गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया ऐक्ट द्वारा आगरा प्रेसीडेन्सी कायम को गई और अवध को छोड़कर लगभग पूरा क्षेत्र आगरा प्रेसीडेन्सी में शामिल किया गया। परन्तु इस योजना का कार्यान्वयन न हो सका। प्रदेश के
सन् 1950 ई० तक का इतिहास यह प्रदर्शित करता है कि इस समय तक उत्तर तीन प्रान्तों में विभिन्न व्यवस्थाएं प्रचलित थीं, जिनका ब्यौरा निम्नलिखित है –
बनारस का स्थायी बन्दोबस्त – ईस्ट इण्डिया कम्पनी को बनारस प्रान्त (बनारस) – जौनपुर, बलिया, गाजीपुर एवं आजमगढ़ जिले का कुछ भाग तथा मिर्जापुर का उत्तरी भाग) 1775 में अवध के नवाब आसफुद्दौला से सन्धि में प्राप्त हुआ था। उस समय ये भाग बनारस के राजा चैत सिंह के प्रबन्ध में थे। राजा चैत सिंह को 22 लाख रुपया वार्षिक कर देने की शर्त पर इस प्रान्त का बन्दोबस्त करने एवं मालगुजारी वसूल करने का मालिक बना रहने दिया गया।
बनारस में नियुक्त अंग्रेजी रेजीडेंट इन्कन साहब के हाथ में राजस्व प्रशासन 1788-94 के काल तक रहा। उसने भूमि का बन्दोबस्त गवर्नर-जनरल लार्ड कार्नवालिस के आदेश से करना प्रारम्भ किया। उसका मूल इरादा था कि बन्दोबस्त किसानों के साथ किया जाय। लाई कार्नवालिस ने ऐसा न होने दिया और 1795 ई० में बंगाल में 1793 ई० में किये गये स्थायी बन्दोबस्त के प्रावधान को यहाँ लागू कर दिया।
स्थायी बन्दोबस्त जमींदारों के साथ किया गया था। उन्हें सारी भूमि का स्वामी माना गया। इस प्रकार ‘स्थायी बन्दोबस्त’ के साथ-साथ आधुनिक जमींदार और जमींदारी प्रथा प्रारम्भ हुई।
अवध की तालुकदारी प्रणाली– 1856 ई० में अवध अंग्रेजी राज्य में मिलाया गया। 1857 ई० में भारतीय स्वतन्त्रता का प्रथम संग्राम हुआ जब यह आन्दोलन दबा दिया गया। तब लार्ड कैनिंग ने यह घोषणा 1858 ई० में की कि बलरामपुर के राजा दिग्विजय सिंह और पहा के राजा कुलवंत सिंह को छोड़कर पूरे अवध प्रान्त का भूमि-सम्बन्धी अधिकार ब्रिटिश सरकार द्वारा जब्त कर लिया जाता है, और जैसा उचित समझा जायेगा वैसा भौमिक अधिकारों का प्रबन्ध किया जायेगा।
इस प्रकार ब्रिटिश शासकों ने अवध में जमींदारी प्रणाली स्थापित को। लार्ड कैनिंग ने 1858 ई० की घोषणा द्वारा न केवल भूमि का स्वामित्वाधिकार जब्त किया बल्कि हर किस्म की भूमि के अधिकार जिसमें दखलकारी अधिकार भी शामिल है, न केवल छोटे-छोटे किसान उखाड़ फेंके गये, बल्कि छोटे-छोटे जमींदार जो कि बीस वर्षों से भूमि का उपयोग कर रहे थे. भी हटा दिये गये। तालुकदार सदैव के लिए अंग्रेजी सरकार के मित्र एवं भक्त बन गये। बाद में अंग्रेजों ने ‘अवध कम्प्रोमाइज’ के अनुसार दो अधिनियम पारित किये-
(i) अवध सब-सेन्टिलमेंट एक्ट 1866 और
(ii) अवध रेन्ट एक्ट, 18681
अवध सब सेन्टिलमेन्ट अधिनियम ने छोटे जमींदारों को उनके अधिकार उन्हें दे दिये। अवध रेन्ट एक्ट, 1868 को समाप्त कर 1886 का एक्ट बनाया गया जिसमें गैर-दखीलकारी काश्तकारों को संरक्षण प्रदान किया गया। ये पाँच वर्ष तक बेदखल नहीं किये जायेंगे और उनका लगान बढ़ाया न जा सकेगा।
प्रश्न 4. उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन अधिनियम, 1950 के पहले उत्तर प्रदेश में कौन-कौन से भूमि अधिनियम प्रचलित थे? संक्षेप में वर्णन कीजिए। Describe in brief how many Act were enforced relating to land in U.P. before the enforcement of U.P.Z.A. 1950?
उत्तर- उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन अधिनियम, 1950 के लागू होने के पहले उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित भूमि सम्बन्धी अधिनियम प्रचलित थे, जैसे-
(1) रेन्ट रिकवरी ऐक्ट, 1859
(2) नार्थ-वेस्टर्न प्राविन्सेज रेन्ट ऐक्ट, 1873
(3) आगरा टेनेन्सी ऐक्ट, 1926
(4) अवध रेन्ट (अमेण्डमेण्ट) एक्ट, 1921)
(5) उत्तर प्रदेश काश्तकारी अधिनियम, 1939
(1) रेन्ट रिकवरी ऐक्ट, 1859- आगरा में पहला अधिनियम जो भूमि-विधि में लागू हुआ, वह है-रेण्ट रिकवरी ऐक्ट, 1859 यह अधिनियम फोर्ट विलियम प्रेसीडेन्सी के क्षेत्र के लिए था और उन प्रान्तों में भी लागू किया गया जो ब्रिटिश सरकार के अधिकार में आये। आगरा प्रान्त में यह अधिनियम लागू किया गया। इस अधिनियम का उद्देश्य था कि किसानों के लिए कुछ अधिकार सुरक्षित किये जायें। किन्तु यह अधिनियम किसानों को कुछ लाभ न पहुँचा सका, बल्कि इस अधिनियम ने जमींदारों के हाथों को और भी मजबूत किया। इस अधिनियम के मुख्य प्रावधान निम्नलिखित थे-
(1) जोतदारों की परिभाषा एवं वर्गीकरण
(2) जमींदारों का यह कर्तव्य निर्धारित किया गया कि वे काश्तकारों को पट्टा निष्पादित करें ताकि किसान अपनी हैसियत को जान सकें।
(3) अवैध तरीकों से किसानों का शोषण एवं लगान से अतिरिक्त वसूली पर रोक।
(4) लगान को बढ़ाने एवं कम करने का प्रावधान।
(5) जोतों का समर्पण करने का प्रावधान।।
(2) नार्थ वेस्टर्न प्राविन्सेज रेण्ट ऐक्ट, 1873 – नॉर्थ-वेस्टर्न प्राविन्सेज ऐक्ट, 1873 के अस्तित्व में आने के बाद आगरा प्रान्त में प्रचलित रेण्ट रिकवरी ऐक्ट 1859 को निरस्त कर दिया गया। इस अधिनियम द्वारा एक और किस्म के जोतदारों का प्रादुर्भाव हुआ जिसे गतस्वामित्व काश्तकार कहते हैं। इस प्रकार अब पाँच प्रकार के जोतदार हो गये और ये पाँचों प्रकार के जोतदार 1887 के रेण्ट ऐक्ट और 1901 ई० के टेनेन्सी ऐक्ट में भी ज्यों के त्यों बने रहे।
सन् 1901 में नार्थ-वेस्टर्न प्राविन्सेज टेनेन्सी ऐक्ट पास हुआ। उसका नाम, 1902 में बदलकर आगरा टेनेन्सी ऐक्ट, 1901 रखा गया। इस अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है काश्तकारों को दखीलकारी अधिकारों का प्रदान करना। इन अधिनियम ने जमींदारों की स्वेच्छा पर धारण करने वाले उन काश्तकारों को जो 12 वर्ष तक भूमि पर काबिज थे, उन्हें दखलकार काश्तकार बना दिया, जिसका अर्थ यह हुआ कि ये काश्तकार जमींदार द्वारा बेदखल नहीं किये जा सकते थे, जब तक वे लगान देते रहें या अवैध अन्तरण न करें।
उदाहरण- जमींदार ने ‘संदीप’ नामक किसान को एक भूमि 5 वर्ष के लिए दी उसके बाद जमींदार ने यह भूमि ‘संदीप’ से छीनकर उसे ‘कल्लू’ को दे दिया और ‘कल्लू’ की भूमि छीनकर ‘संदीप’ को दे दिया। ‘संदीप’ ने दूसरी भूमि पर भी 4 वर्ष तक कृषि को, और काबिज रहा। जमींदार ने ‘संदीप’ से इस भूमि का इस्तीफा ले लिया और 1 वर्ष के अन्दर ही ‘संदीप’ को एक अन्य खेत दिया, जिस पर ‘संदीप’ तीन वर्षों तक काबिज रहा। यहाँ 12 वर्ष के काल की गिनती करते समय ‘संदीप’ के पहले, दूसरे और तीसरे खेत के समय को जोड़ लिया जायेगा। इस प्रकार 5+4+3- 12 वर्ष पूरा हो जाता है और ‘संदीप’ तीसरे खेत का देखीलकार काश्तकार हो जाता है।
इस अधिनियम ने दूसरा महत्वपूर्ण कार्य यह किया कि टेनेन्ट्स ऐट बिल का नाम बदलकर गैर-दखीलकार काश्तकार रखा और यह प्रावधान किया कि उन्हें अगले 7 वर्ष तक भूमि को धारण करने का अधिकार रहेगा। तीसरा महत्वपूर्ण कार्य जो इस अधिनियम ने किया वह है, भूमि को ‘सौर भूमि’ में होने से रोकना। इस अधिनियम के लागू होने के बाद कोई भी जमींदार किसी भूमि को ‘सीर भूमि’ में बदल नहीं सकता था।
आगरा टेनेन्सी ऐक्ट, 1926 और अवध रेन्ट (अमेण्डमेण्ट ) ऐक्ट, 1921 – किसानों के बढ़ते असन्तोष को रोकने के लिए दो अधिनियम पारित किये गये जिसमें पहला आगरा टेनेन्सी ऐक्ट, 1926 एवं दूसरा अवध रेन्ट (संशोधन) अधिनियम, 1921 पारित किया गया। आगरा टेनेन्सी एक्ट, 1926 के तहत भूमि विधि में निम्नलिखित परिवर्तन किये गए-
(1) इस अधिनियम ने पहले के गैर देखीलकार काश्तकारों में से अधिकांश काश्तकारों को अधिनियमित काश्तकार में बदल दिया। इस अधिनियम की धारा 19 के अनुसार संविदा या पट्टा में किसी बात के रहते हुए भी जो कोई व्यक्ति किसी भूमि का काश्तकार हो या अधिनियम के लागू होने के बाद हो, वह अधिनियमित काश्तकार होगा। ऐसे काश्तकार को हक होगा कि वह भूमि को आजीवन धारण किये रहे। अधिनियमित काश्तकार की मृत्यु पर उसका उत्तराधिकारी पाँच साल तक भूमि पर काबिज रहेगा।
(2) 12 वर्ष लगातार जोत होने पर जो जोतदार देखीलकार काश्तकार हो जाया करता था, वह समाप्त कर दिया गया। यह प्रावधान किया गया कि जमींदार किसी भी काश्तकार को दखीलकारी अधिकार प्रदान कर सकते हैं।
(3) काश्तकारों में खेतों का बँटवारा जमींदार की अनुमति के बिना सम्भव हो गया।
(4) जमींदारों को नयी सीर प्राप्त करने का अधिकार मिल गया।
(5) जमींदारों द्वारा लिया जाने वाला नजराना अवैध करार दे दिया गया।
अवध रेण्ट (संशोधन) अधिनियम, 1921 – इस अधिनियम ने अवध प्रान्त की कास्तकारी विधि में निम्नलिखित महत्वपूर्ण परिवर्तन किये-
(1) गैर दखोलकर काश्तकार जो अधिक समय से पट्टे पर भूमि को जोत-बो रहे थे. उन सभी को अधिनियमित काश्तकार (Statutory tenant) बना दिया गया, चाहे भले ही पढ़े की शर्ते इसके विपरीत क्यों न रही हों। ये नये काश्तकार भूमि को अपने जीवन काल तक धारण कर सकते थे तथा उनके उत्तराधिकारी भी 5 वर्ष तक भूमि को धारण कर सकते थे।
(2) भूमि का दाखिला करते समय जमींदार जो नजराना लेते थे, उसे अवैध बना दिया गया। यदि कोई जमींदार नजराना लेता था तो जमींदार से प्रतिकर दिलवाया जाता था जो नजराना की धनराशि के दो गुने तक हो सकता था।
(3) भूमि को लगान पर उठाने पर और अधिक प्रतिबन्ध लगाया गया।
(4) सीर भूमि बढ़ाने की सुविधा जमींदारों को प्रदान की गई। अधिनियम के लागू होने समय मौजूदा सभी खुदकाश्त भूमि सोर भूमि बना दी गई। अब जमींदार भविष्य में 12 वर्ष के स्थान पर केवल 10 वर्ष के निरन्तर जुलाई – बुलाई से किसी भूमि को मीर भूमि बना सकेंगे।
उत्तर प्रदेश काश्तकारी अधिनियम, 1939- आगरा टेनेन्सी एक्ट, 1926 एवं अवध रेण्ट (संशोधन) अधिनियम, 1921 जिन उद्देश्यों के लिए पारित हुए थे, वे इन उद्देश्यों को लाने में सफल न हो सके तथा जमींदारों द्वारा मनमानी बेदखली जारी रही एवं जमींदारों ने अपनी खुदकाश्त एवं सीरभूमि बढ़ा ली। वे लगातार किसानों का शोषण करते रहे इसलिए जमींदारी समाप्ति का आन्दोलन प्रारम्भ हुआ जिसके कारण एक नया अधिनियम उत्तर प्रदेश काश्तकारी अधिनियम, 1939 पारित किया गया। इस अधिनियम की निम्नलिखित विशेषताएँ हैं-
(1) आगरा एवं अवध प्रान्तों में भूमि विधि का एकीकरण कर दिया गया।
(2) जमींदारों द्वारा ‘सौर’ अब प्राप्त नहीं की जा सकती थी। (3) बेगार एवं नजराना स्पष्टतया वर्जित किया गया।
(4) कोई काश्तकार दखीलकारी अधिकार नहीं प्राप्त कर सकता था।
(5) ‘सीर’ भूमि के काश्तकार अधिनियम के लागू होने के 5 वर्ष तक बेदखल नहीं किये जा सकते थे, चाहे उनके पट्टे या करार की जो भी शर्त हो ।
प्रश्न 5. जमींदारी प्रथा से आप क्या समझते हैं? इसके उन्मूलन के लिए क्या प्रयास किये गये? संक्षेप में बताइये। What do you understand by Jamindari Pratha? What do attempted for its abolition? Describe in brief.
उत्तर- जमींदारी प्रथा – जमींदारी प्रथा से तात्पर्य एक ऐसी प्रथा से है जिसमें राज्य की समस्त भूमियों कुछ विशिष्ट प्रभावित व्यक्तियों के पास ही सिमटकर रह गयीं। छोटे और मझोले काश्तकार भूमि विहीन थे जिसके कारण उनका शोषण एवं उत्पीड़न चरम पर था। जमींदारी प्रथा अंग्रेजी राज्य की देन है। भारतीय परम्परागत सिद्धान्तों और विचारों के विरोध में यह प्रथा रही। देश के विद्वानों एवं नेताओं ने सदैव इसकी आलोचना की। प्रथम विश्वयुद्ध के बाद जब किसानों में जागृति आयी तो उन्होंने जमींदारी प्रथा को दमन, अक्षमता एवं भ्रष्टाचार के अस्त्र के रूप में देखा।
यह असंतोष ही किसान आन्दोलन का मुख्य कारण था। किसान आन्दोलन के परिणामस्वरूप ही 1921 ई० में अवध रेन्ट अधिनियम तथा 1926 ई० में आगरा काश्तकारी अधिनियम पास हुआ। किन्तु किसानों के कष्टों का निवारण ये अधिनियम न कर सके। यह अनुभव किया गया कि जमींदारी वर्ग को समाप्ति के बिना कृषक वर्ग के लोगों की परिस्थिति में महत्वपूर्ण सुधार करना असम्भव है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1935 ई० में लखनऊ अधिवेशन में राज्य में जमींदारी उन्मूलन का सिद्धान्त स्वीकार किया। 1937 ई० में जब प्रथम कांग्रेस मंत्रिमण्डल बना तो इसने भूमि सुधार कार्य अपने हाथ में लिया और यू० पी० काश्तकारी अधिनियम, 1939 पारित करके किसानों की दशा सुधारने का प्रयत्न किया।
कांग्रेस ने जब राज्य में अपना मंत्रिमण्डल बनाया तो जमींदारी प्रथा के उन्मूलन के लिए आवश्यक कार्यवाही की।
उत्तर प्रदेश विधान सभा में प्रस्ताव- 8 अगस्त, 1946 ई० राज्य की भूमि विधि में एक स्मरणीय तिथि बनी रहेगी, क्योंकि इसी दिन राज्य की विधान सभा ने उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन के सिद्धान्तों को स्वीकार कर यह प्रस्ताव पास किया-
“यह विधान सभा इस प्रान्त में जमींदारी प्रथा, जो कृषक और राज्य के बीच मध्यवर्तियों से युक्त है के उन्मूलन के सिद्धान्त को स्वीकार करती है तथा यह निश्चय करती है कि ऐसे मध्यवर्तियों के अधिकार उचित मुआवजा देकर अर्जित कर लिये जायँ और सरकार एक समिति की नियुक्ति करे जो इस उद्देश्य के लिए योजना तैयार करे।”
जमींदारी उन्मूलन समिति- जमींदारी उन्मूलन समिति उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन समिति के नाम से भी जानी जाती है। इस समिति के अध्यक्ष उस समय के मुख्यमंत्री पं० गोविन्द वल्लभ पंत और उपाध्यक्ष हुकुम सिंह थे। ए० एन० झा और श्री अमीर रजा समिति के मंत्री नियुक्त किये गये। इस समिति में इन चारों व्यक्तियों के अलावा 13 और भी सदस्य थे जिनमें सम्मिलित थे, पंडित कमलापति त्रिपाठी और चौधरी चरण सिंह।
इस समिति के विचारणीय विषय तीन थे—
(1) जमींदारी प्रथा के उन्मूलन का सिद्धान्त स्वीकार करना और जमींदारों के अधिकारों के अर्जन के लिए मुआवजा निर्धारण का सिद्धान्त निश्चित करना।
(2) प्रान्त में जमींदारी उन्मूलन पर जो जोतदारी व्यवस्था होगी, उसका मूल सिद्धान्त क्या होगा?
(3) भूमि व्यवस्था की नयी योजना को लागू करने का प्रशासकीय संगठन क्या होगा और सरकारी मालगुजारी एवं देवों की वसूली का कौन-सा साधन होगा? समिति ने कई बैठकें की। समिति की प्रथम बैठक 14 नवम्बर, 1946 ई० को और अन्तिम बैठक 3 जुलाई, 1948 को हुई।
“जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था विधेयक -7 जुलाई, 1949 ई० को उत्तर प्रदेश विधान सभा में उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था विधेयक पेश किया गया। कई अवस्थाओं से गुजरता हुआ यह विधेयक संशोधित रूप में 10 जनवरी, 1951 ई० को | विधानसभा द्वारा और 16 जनवरी, 1951 को विधान परिषद् द्वारा पारित कर दिया गया। 24 जनवरी, 1951 ई० को राष्ट्रपति ने इस अधिनियम पर अपनी स्वीकृति दी और 26 जनवरी, 1951 ई० को यह उत्तर प्रदेश असाधारण राजट में प्रकाशित किया गया और इसी दिन से यह अधिनियम भूमि विधि का भाग बन गया।
उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 4 के अनुसार जमींदारी का उन्मूलन उस दिन से होगा जिस दिन राज्य सरकार गजट में अधिसूचना जारी कर प्रकाशित करें। सूर्यपाल सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, आ० ई० रिo 1952 सुप्रीम कोर्ट 252 के मामले में जमींदारों ने यह मामला उठाया कि उक्त अधिनियम संविधान में प्रदत्त मूल अधिकार का उल्लंघन करते हैं। अतः उक्त अधिनियम को खारिज किया जाय। किन्तु उच्चतम न्यायालय ने मई 1951 में जमींदारों द्वारा दायर की गई इस अपील को निरस्त कर उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम को वैध ठहराया।
उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 4 के अन्तर्गत राज्य सरकार ने 1 जुलाई, 1952 ई० को उत्तर प्रदेश गजट (असाधारण) में अधिसूचना प्रकाशित की और उसी दिन जमींदारों के साथ आस्थान राज्य सरकार में निहित हो गये। इसी दिन को निहित होने का दिनांक (Date of vesting) कहते हैं। 1360 फसली वर्ष का प्रारम्भ भी इसी दिन से होता है।
उपरोक्त अधिनियम, 1950 को लागू हुए। लगभग 60 वर्ष बीतने के पश्चात् प्रदेश सरकार को ऐसा अनुभव हुआ कि कृषि अधिकारों से सम्बन्धित उ० प्र० जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम, 1950 के कुछ प्रावधानों के अतिरिक्त 38 ऐसे अधिनियम अभी भी लम्बित स्थिति में हैं जो अनुपयोगी एवं निष्प्रयोज्य हो चुके हैं। इन सभी अधिनियमों को निरस्त करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 तैयार करके प्रावधानों को सरल कर दिया गया तथा सर्वप्रथम इसे उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2012 द्वारा विधानमण्डल ने पारित कर दिया और राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गयी। संहिता दिनांक 11.2.2016 से उ० प्र० राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के साथ पूरे भारत में लागू की जा चुकी है एवं अभी तक चले आ रहे 99 अधिनियमों को संहिता की धारा 2 एवं 230 एवं प्रथम अनुसूची की सूची (क) एवं (ख) द्वारा अब निरसित कर दिया गया है।
पुनः उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम संख्या 7 वर्ष 2019 द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 में संशोधन कर वर्तमान संहिता की कुछ मुख्य धाराओं 80, 89 (3), 94, 95 और 104 को पूर्णतः समाप्त कर नये रूप में प्रतिस्थापित किया गया है जिसके आधार पर कोई भी भूमिधर अपनी जोत का उपयोग कृषि, उद्योग, व्यवसायिक तथा रिहायशी उद्देश्यों के प्रयोग के साथ ही जोत या उसके कुछ भाग को निजी पट्टे द्वारा किसी व्यक्ति या विधिक व्यक्ति को पंजीकृत पट्टे द्वारा अधिकतम 30 वर्षों हेतु आपसी सहमति से निर्धारित प्रतिफल के बदले कृषि कार्य या सौर विद्युत उत्पाद हेतु उठा सकता है। धारा 81, 105, 108 एवं 110 में भी संशोधन किया गया है तथा धारा 108 एवं 110 में “अविवाहित पुत्री” को मृत पिता के पुत्र के साथ उत्तराधिकार में बराबरी का स्थान दे दिया गया है। इसी के साथ धाराएं 96, 97 एवं 103 को हमेशा के लिए विलुप्त कर दिया गया है जिसका परिणाम है केवल मानसिक अस्वस्थता से ग्रसित एवं अवयस्क भूमिधर के अतिरिक्त अन्य सभी व्यक्ति अपनी भूमि का खेती और व्यावसायिक उपयोग कर सकते हैं।
प्रश्न 6. उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम की मुख्य विशेषताओं का विवरण दें। इसके मुख्य उद्देश्य क्या थे? किस सीमा तक उन उद्देश्यों की प्राप्ति हुई ? Describe briefly the sallent features of the U.P.ZALR. Act. What were the main objects of the U.P.Z.A.L.R. Act? To what extent have they been achieved?
उत्तर- उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम की मुख्य विशेषताएँ (Snilent features to U.P.ZA. & L.R. Act)- इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित हैं-
(1) जमींदारी प्रथा की समाप्ति (Abolition of Zamindari System) – इस अधिनियम के द्वारा निहित होने के दिनांक अर्थात् 1 जुलाई, 1952 से जमींदारों के सब अधिकार आगम एवं हित जो भूमि में, भूमि के निचले भाग में, अकृषित भूमि में, बंजर आदि में थे, समाप्त होकर राज्य सरकार में निहित हो गये और इस प्रकार जमींदारी प्रथा सदा के लिए प्रदेश में समाप्त हो गयी।
(2) मुआवजा का भुगतान (Payment of compensation)- अधिनियम में उन व्यक्तियों को, जिनकी जमींदारी राज्य सरकार में निहित हुई है, मुआवजा का भुगतान करने की उचित व्यवस्था की गयी है। यह मुआवजा उनकी शुद्ध वार्षिक आय के आठ गुने के. बराबर देय होगा। जमींदार छोटा हो या बड़ा हो, वह किसी जमींदारी का ठेकेदार हो, मुआवजा पाने का हकदार है।
(3) पुनर्वास अनुदान का भुगतान (Payment of Rehabilitation Grant)- इस अधिनियम ने उन जमींदारों को जिनकी सालाना देय मालगुजारी दस हजार रुपये तक है, पुनर्वास अनुदान प्राप्त करने के लिए हकदार घोषित किया है। यह अनुदान मुआवजा के अतिरिक्त है।
(4) खेती करने के सबके अधिकार सुरक्षित रखे गये (Right of all to: cultivate kept secured) – अधिनियम में भूमि विधि को इस नीति को सुरक्षित रखा गया है कि जो व्यक्ति भूमि पर खेती करता है वह उसे धारित करे; इसलिए ऐसे व्यक्तियों को भूमि का स्वामी बना दिया गया है। इसलिए जमींदार भी, जमींदारी चली जाने के बाद भी, उस भूमि का भूमिधर बन गया है जो उसकी खुदकाश्त भूमि थी या ऐसी सीर भूमि थी जिसे उसने पट्टे पर नहीं उठाया था। इसी प्रकार शिकमी काश्तकार भी उस भूमि के अधिवासी बन गये जो उनके कब्जे में थी।
(5) नई जोतदारी व्यवस्था (New tenure arrangement )– इस अधिनियम के पहले 14 प्रकार की भ्रामक क्लिष्ट जोतदारी व्यवस्था लागू थी, जिसे जमींदारी प्रथा के साथ- साथ समाप्त करके उनके स्थान पर केवल चार प्रकार की जोतदारी प्रारम्भ में कायम की गयी थी — (1) भूमिधर (2) सीरदार, (3) अधिवासी एवं (4) असामी अब सीरदार और अधिवासी भी नहीं रहे और भूमिधर के दो वर्ग हो जाने से निम्म तीन प्रकार के जोतदार मौजूद हैं- (1) अन्तरणीय अधिकार वाला भूमिधर, (2) बिना अन्तरणीय अधिकार वाला भूमिधर, और (3) आसामी।
(6) पट्टे पर भूमि को उठाने पर प्रतिबन्ध (Restriction on leasing out the land) – अक्षम व्यक्तियों को छोड़कर, जिनका विवरण इस अधिनियम की धारा 157 (1) में दिया गया है, कोई भी व्यक्ति अपनी कृषि भूमि के पट्टे पर नहीं उठा सकता है। जिन व्यक्तियों को भूमि उठाने का अधिकार दिया गया है वे शारीरिक दुर्बलता से पीड़ित है या उन्हें कानूनी क्षमता नहीं है, या वे इस परिस्थिति में हैं कि स्वयं खेती-बारी नहीं कर सकते। जैसे अवयस्क, पागल, मूर्ख या शारीरिक दुर्बलता से पीड़ित हैं जैसे अन्धा व्यक्ति, जेल में निरुद्ध व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति, अविवाहित या विधवा या तलाकशुदा या पत्ति से अलग हुई या ऐसी स्त्रियों जिनके पति अन्धे या किसी शारीरिक दुर्बलता से पीड़ित हों या 25 वर्ष से कम उम्र के विद्यार्थी, जो किसी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था में शिक्षा ग्रहण कर रहे हों और जिनके पिता मर गये हों, या पागल या जड़ हों या अन्य शारीरिक दुर्बलता से पीड़ित हों, या प्रतिरक्षा कर्मचारी हो।
(7) ग्रामीण जनतंत्र (Rural Democracy) — गाँव सभा और गाँव पंचायत की स्थापना करके तथा जमींदारों से ली गई भूमि को गाँव सभाओं में निहित करके राज्य सरकार ने ग्रामीण जनतंत्र की स्थापना की है। इस अधिनियम के द्वारा गाँव सभा की ओर से सभी भूमि का प्रबन्ध करने के लिए एक समिति भूमि प्रबन्धक समिति की स्थापना की गई है। इस प्रकार सारे प्रदेश में ये गाँव छोटे-छोटे गणतन्त्र के रूप में स्वायत्तशासी हैं।
(8) निजी कुओं, इमारतों, इमारतों में संलग्न भूमि, आबादी के वृक्षों का उनके मालिकों के साथ बन्दोबस्त – इस अधिनियम के द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने निजी कुओं, इमारतों, इमारतों से संलग्न भूमि और आबादी के वृक्षों का स्वामी होगा, मानो राज्य सरकार ने उनके साथ उनका बन्दोबस्त कर दिया है। (धारा 9)
(9) अलाभकर जोतों के निर्माण पर रोक- अधिनियम के अन्तर्गत 3-1/8 एकड़ (पक्का 5 बीघा) तक की जोतों का विभाजन नहीं हो सकता। यदि बंटवारे की भूमि 3-1/8 एकड़ या उससे कम है तो न्यायालय इस भूमि के विक्रय की अनुमति देगा और प्राप्त विक्रय धनराशि का बंटवारा हक के अनुसार किया जायेगा।
राज्य सरकार ने धारा 168 (क) द्वारा लगाये गये चक के टुकड़े करने पर प्रतिबन्ध की शर्त को उ० प्र० जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम, 2004 द्वारा निरस्त कर दिया है। परिणामतः अब छोटे काश्तकार अपने चर्को को छोटे-छोटे टुकड़े में विक्रय करने में स्वतन्त्र हैं।
(10) अधिक भूमि के जमाव पर रोक भविष्य में कोई भी कुटुम्ब दान या विक्रय – द्वारा ऐसी जोत नहीं प्राप्त करेगा जो उसकी अपनी जोत मिलाकर उत्तर प्रदेश में कुल 12-1/2 एकड़ से अधिक हो। जिसके पास 12-1/2 एकड़ भूमि है ऐसे लोग कोई और भूमि दान या विक्रय द्वारा प्राप्त नहीं कर सकेंगे।
(11) समान उत्तराधिकार – इस अधिनियम के पूर्व के कुछ जोतदार अपनी वैयक्तिक विधि (Personal Law) द्वारा शासित होते थे और कुछ काश्तकारी अधिनियम में वर्णित विधि द्वारा किन्तु इस अधिनियम ने भूमि विधि से न केवल जमींदारी का सफाया कर दिया वरन् धर्म (मजहब) को भी समाप्त कर दिया। किसी जोतदार के मरने पर उसकी भूमि का न्यागमन धारा 171 से 175 तक में वर्णित उसके उत्तराधिकारियों को जायेगा न कि उसके वैयक्तिक विधि उत्तराधिकारियों को उत्तराधिकार की विधि भूमिधर, सीरदार (असंक्राम्य अधिकार वाला भूमिधर) और असामी तीनों पर समान रूप से लागू होगी।
उक्त अधिनियम में असंक्राम्य अधिकार वाले भूमिधर को लगातार दस वर्ष तक कब्जे में बने रहने पर उसके अधिकार परिपक्व होकर संक्राम्य अधिकार प्राप्त कर लेता था। इसी प्रकार असामी के अधिकार निश्चित समय तक के लिए था।
सार्वजनिक उपयोगिता (Public utility) की भूमि पर किसी भी व्यक्ति को हक या अधिकार प्राप्त नहीं हो सकता था भले ही ऐसी भूमि पट्टे पर खेती करने के लिए निश्चित समय के लिए दे दी जाती थी। आवासीय पट्टे की व्यवस्था कर गरीब जोतदार या कृषि मजदूरों को भूमि आवंटित करके उनकी आजीविका से वंचित नहीं किया गया था।
परन्तु अभ्यन्तर काल में शासन द्वारा ऐसा समझा गया कि उक्त अधिनियम के अलावा अनेक ऐसे पुराने अधिनियम बेकार चल रहे हैं जिनकी विधिक दृष्टि से कोई महता नहीं रह गई है अत: शासन ने उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम, 1950 को निरस्त कर नया प्राविधान बनाने की मंशा व्यक्त की तथा सम्यक् विचारोपरान्त उ० प्र० जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम, 1950 के स्थान पर “उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ० प्र० अधिनियम संख्या 8 वर्ष 2012 ) ” को विधानमण्डल ने दिनांक 12 दिसम्बर 2012 को पारित कर दिया, जिसे अधिसूचना द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 1 की उपधारा (3) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके महामहिम राज्यपाल ने संहिता की धाराएं 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 233 एवं 234 को दिनांक 18 दिसम्बर, 2015 से लागू कर दिया गया तथा शेष धाराओं को दिनांक 11 फरवरी, 2016 से प्रभावी कर दिया। जिसके परिणामस्वरूप प्रदेश से अब उ० प्र० जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम, 1950 पूर्णतः समाप्त हो चुका है तथा वर्तमान उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 भूमि अधिकारों, राजस्व आदि के सम्बन्ध में लागू हो चुकी है।
अधिनियम के उद्देश्य (Object of the Act)- किसी अधिनियम के उद्देश्य का पता उसकी प्रस्तावना से, उद्देश्यों और कारणों का विवरण से और पूरे अधिनियम को एक साथ पढ़ने से चलता है। इस अधिनियम की प्रस्तावना इस प्रकार है।
“चूँकि उत्तर प्रदेश में कृषक और राज्य के बीच मध्यवर्तियों के अस्तित्व से युक्त जमींदारी प्रथा का उन्मूलन करने, उक्त मध्यवर्तियों के अधिकार, आयम और हित को अर्जित करने तथा उक्त उन्मूलन एवं अर्जन के फलस्वरूप भौमिक अधिकार सम्बन्धी विधि में सुधार करने एवं उससे सम्बन्धित अन्य बातों की व्यवस्था करने के लिए प्रावधान करना इष्टकर है इसलिए निम्नलिखित बातें अधिनियमित की जाती हैं-
(1) कृषकों और राज्य के बीच मौजूद जमींदारों को हटाकर जमींदारी प्रथा का अन्त करना;
(2) जमीदारों के अधिकार, आगम और हित का राज्य सरकार द्वारा अर्जित किया जाना;
(3) जमींदारी उन्मूलन के फलस्वरूप भौमिक अधिकारों से सम्बन्धित कानून में सुधार करना;
(4) जमींदारी उम्मूलन के फलस्वरूप उससे सम्बन्धित अन्य बातों के लिए व्यवस्था करना;
(5) जैसे-भूमि का आवंटन, अर्जित की गई भू-सम्पत्ति का पर्यवेक्षण, सुरक्षा एवं मालगुजारी की वसूली आदि।
अधिनियम के उद्देश्यों और कारणों का विवरण (Statement of Object and reasons of the Act) – 10 जून, 1949 को सरकारी गजट में इस विधेयक के उद्देश्यों एवं कारणों का विवरण जो प्रकाशित हुआ था उसका सारांश निम्नलिखित हैं-
(1) जमींदारी प्रथा का उन्मूलन,
(2) मुआवजा का भुगतान करके जमींदारों के अधिकार, आगम और हित का अर्जन
(3) एक समान सरल जोतदारी व्यवस्था स्थापित करना और पुरानी भ्रामक कठिन जोतदारी व्यवस्था को समाप्त करना:
(4) शिकमी पर भूमि उठाने पर रोक लगाना:
(5) ग्रामीण स्वायत्त शासन का विकास
(6) अलाभकर जोतों के निर्माण पर रोक लगाना:
(7) अधिक भूमि के जमाव पर रोक लगाना;
(8) सहकारी खेती को प्रोत्साहित करना; और
(9) सामान्य उपयोगिता की सभी भूमियों को गाँव सभा में निहित करना और उनका प्रबन्ध करने के लिए उसे व्यापक शक्तियाँ साँपना।
उद्देश्यों की सफलता (Achievement of Objects)- जमींदारी उन्मूलन हुए लगभग 60 वर्ष से ऊपर हो गये यह अधिनियम अपने अधिकांश उद्देश्य के लक्ष्य को प्राप्त करने में अब तक सफल रहा है। उदाहरण के लिए-
(1) कृषकों और राज्य के बीच मौजूद मध्यवर्ती (जमींदार) हट गये और जोतदारों तथा सरकारों के बीच सीधा सम्बन्ध स्थापित हो गया है।
(2) पुरानी भ्रामक कठिन 14 प्रकार की जोतदारी प्रथा समाप्त हो गयी और उसके स्थान पर सरल जोतदारी व्यवस्था स्थापित हो गयी है जिसके अन्तर्गत अब केवल तीन प्रकार के जोतदार हैं- (1) अन्तरणीय अधिकार वाले भूमिधर (11) बिना अन्तरणीय अधिकार वाले भूमिधर और (iii) असामी।
(3) पट्टे पर भूमि उठाने पर रोक लगी हुई है। केवल इस अधिनियम में वर्णित अक्षम व्यक्ति ही अपनी भूमि पट्टे पर उठा सकते हैं।
(4) अधिक भूमि के जमाव पर इस प्रकार रोक लगा दी गई है कि कोई भी परिवार प्रदेश में कहीं भी अपनी जोत मिलाकर कुल 122 एकड़ से अधिक भूमि प्राप्त नहीं कर सकता है।
(5) अलाभकर जोतों के निर्माण पर इस प्रकार रोक लगा दी गई है कि 3 एकड़ या उससे कम भूमि का बँटवारा नहीं किया जा सकता है बल्कि न्यायालय के आदेश से उसकी बिक्री की जायेगी और विक्रय-धन को हिस्सेदारों में बाँट दिया जायेगा।
(6) ग्रामीण स्वायत्त शासन के विकास में यह अधिनियम सफल रहा। गाँवों के प्रशासन के लिए अब तीन स्वायत्तशासी संस्थायें (1) गाँव सभा, (2) गाँव पंचायत और (3) भूमि प्रबन्धक समिति सफलतापूर्वक कार्य कर रही हैं।
(7) सहकारी कृषि को प्रोत्साहन यह अधिनियम सहकारी कृषि की स्थापना और विकास में अवश्य ही असफल रहा है। यद्यपि इस अधिनियम ने सहकारी कृषि को प्रोत्साहन देने के लिए बहुत सी सुविधाओं की व्यवस्था की थी, फिर भी बहुत कम संख्या में सहकारी कृषि फार्म स्थापित हुए। तब सहकारी कृषि फार्म सम्बन्धी प्रावधानों को सन् 1965 में इस अधिनियम से निकालकर उत्तर-प्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1965 में रख दिया गया।
उपर्युक्त बिन्दुओं के आधार पर यह आसानी से कहा जा सकता है कि अधिनियम अपने उद्देश्य के अधिकांश भाग को प्राप्त करने में सफल रहा। वर्तमान में इस अधिनियम को निरसित कर अब उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 लाकर के इसके प्रावधानों को और भी सरलीकरण कर दिया गया है।
प्रश्न 7. उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 किन क्षेत्रों में लागू होगा और किन क्षेत्रों में नहीं? स्पष्ट करें। Which areas enforced U.P. Revenue Code, 2006 and which Pareas are not enforced? Explain.
उत्तर- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 1 (2) के अनुसार इस संहिता का विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा। उत्तर प्रदेश राज्य में भू-खातेदारी और भू-राजस्व से सम्बन्धित विधियों का समेकन एवं संशोधन करने और उससे सम्बन्धित एवं आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिए उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 बनाया गया है इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।
इस संहिता के उपबन्ध, अध्याय 8 एवं 9 को छोड़कर, सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में लागू होंगे और अध्याय 8 एवं 9 ऐसे क्षेत्रों में लागू होंगे जिन पर प्रथम अनुसूची के क्रम संख्या 19 और 25 पर विनिर्दिष्ट कोई अधिनियम इस संहिता द्वारा उनके निरसन के ठीक पूर्ववर्ती दिनांक को लागू था।
इस संहिता की धारा 3 (1) के अनुसार, जहां इस संहिता के प्रारम्भ होने के पश्चात् उत्तर प्रदेश के राज्य क्षेत्र में कोई क्षेत्र सम्मिलित किया जाय, वहाँ राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा ऐसे क्षेत्र में इस संहिता का सम्पूर्ण या कोई उपबन्ध विस्तारित कर सकती है।
जहाँ उपधारा (1) के अधीन कोई अधिसूचना जारी की जाय यहाँ उक्त उपधारा में विनिर्दिष्ट क्षेत्र में प्रवृत्त किसी अधिनियम, नियम या विनियम के उपबन्ध, जो इस प्रकार लागू किये गये उपबन्धों से असंगत हो, निरसित हुए समझे जायेंगे। [ धारा 3 (2) ]
राज्य सरकार किसी पश्चात्वर्ती अधिसूचना द्वारा उपधारा (1) के अधीन जारी किसी अधिसूचना में संशोधन, उपान्तरण या परिवर्तन कर सकती है [धारा 3(3)]
प्रश्न 8. उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 के अन्तर्गत निम्नलिखित पदों को परिभाषित कीजिए-
(1) कृषि
(2) कृषि श्रमिक
(3) आबादी
(4) भूमि प्रबन्धक समिति
Define the following terms under the U.P. Revenue Code, 2006-
(I) Agriculture
(2) Agriculture labourer
(3) Abadl
(4) Land Management Committee.
उत्तर- (1) कृषि (Agriculture)-उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 4 (2) कृषि को परिभाषित करती है। कृषि का तात्पर्य, कृषि कार्य या खेती करना, बागवानी, फूलों की खेती, पशुपालन मछली पालन, मधुमक्खी पालन, मुर्गीपालन या इनसे सम्बन्धित सभी कार्य सम्मिलित हैं, जो कृषि पर निर्भर व्यक्ति एवं उसके परिवार की आजीविका का स्त्रोत हो। “कृषि” एवं “कृषि उद्देश्य” को उत्तर प्रदेश कृषि एवं कृषि उद्देश्य अधिनियम, 1973 की धारा 2 (क) में इस प्रकार से परिभाषित किया गया है :
“कृषि” और “कृषित उद्देश्य” के अन्तर्गत भूमि को खेती योग्य बनाना, भूमि पर खेती करना, भूमि सुधार (सिचाई के साधन लगाना), फसलें उगाना तथा पकने के पश्चात् कटाई करना, वानिकी, पशु-पालन, बागवानी, दुग्धशाला, कुक्कुट पालन, मछली पालन, सुअर पालन, पशु उत्पादन, मछलियों का प्रजनन कराना तथा उनके जीरे (बच्चे). उत्पन्न कराना, साथ ही समस्त उत्पादों को संरक्षण एवं बाजार में विक्रय हेतु उपलब्ध कराना कृषि में सम्मिलित किया गया है।
(2) कृषि श्रमिक (Agriculture labourer) कृषि श्रमिक को राजस्व संहिता की धारा 4 (3) में परिभाषित किया गया है। कृषि श्रमिक से अभिप्राय है कि ऐसे व्यक्ति जिनकी आजीविका का साधन कृषि में लगने वाला शारीरिक श्रम हो। ऐसे श्रमिक को खेतिहर मजदूर कहा जा सकता है, जिन्हें सामान्य उद्योगों में कार्य करने वाले श्रमिकों से भिन्न माना जाता है क्योंकि वे अकुशल मजदूर की श्रेणी में रखे जाते हैं जिनका मुख्य कार्य भूमि की जुताई करना, खड़ी फसलों को निराई-गुड़ाई, सिचाई एवं कटाई से सम्बन्धित होता है। खेतिहर मजदूर (कृषि श्रमिक) को उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम – की धारा 126 (ग) (घ) में पारिभाषित किया एवं उपरोक्त व्याख्या सम्मिलित की गई है।
(3) आबादी (Abadi) उ० प्र० राजस्व संहिता, 2006 की धारा 4 (1) में आबादी के विषय में प्रावधान किया गया है “आबादी” या “ग्रामीण आबादी” से अभिप्राय है कि वह स्थानीय क्षेत्र जो “ग्राम” या “गाँव” के रूप में राजस्व अभिलेख में दर्ज किया गया हो तथा उस गाँव में निवास करने वाले निवासी (जिनका मुख्य रूप से जीविकोपार्जन का साधन कृषि या कृषि पर आधारित उत्पाद या शारीरिक श्रम पर निर्भर हों) साथ ही ग्रामीण आबादी (जनसंख्या) उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 के अन्तर्गत तैयार की जाने वाली निर्वाचक नामावली में मतदाता (voter) के रूप में नाम अंकित किया – गया हो।
(4) भूमि प्रबन्धक समिति (Land Management Committee) भूमि प्रबन्धक समिति का उल्लेख उ० प्र० राजस्व संहिता, 2006 की धारा 4 (5) में किया गया है-इस समिति की स्थापना यू० पी० पंचायत राज अधिनियम, 1947 की धारा 28 (क) के अन्तर्गत की गई है। भूमि प्रबन्धक समिति गाँव पंचायत द्वारा निर्वाचित सदस्यों द्वारा ग्राम प्रधान के अधीन गठित समिति है जिसका मुख्य कार्य गाँव सभा के अधिकार क्षेत्र में आने वाली समस्त भूमि पर नियन्त्रण, पर्यवेक्षण, प्रबन्धन, एवं सुरक्षा का दायित्व सौंपा गया है। ग्राम सभा का प्रधान सभापति तथा उपप्रधान-उपसभापति होता है तथा प्रत्येक गाँव सभा का कार्यरत लेखपाल पदेन मंत्री (Secretary) होता है। गाँव सभा के निर्वाचित सदस्य भूमि प्रबन्धक समिति के सदस्य होते हैं। उपरोक्त समिति अधिनियम में दिये गये समस्त कार्यों एवं दायित्वों का निर्वहन के लिए अपने अधिकारों एवं शक्तियों का प्रयोग कर सकती है। वर्तमान में गाँव सभा को समाप्त कर गाँव पंचायत कर दिया गया है।
प्रश्न 9. उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 के अन्तर्गत ‘परिवार’ शब्द की व्याख्या कीजिए। Explain the term ‘Family’ under the U.P. Revenue Code, 2006.
उत्तर- परिवार (Family) उ० प्र० राजस्व संहिता 2006 को धारा 4 को उपधारा 10 में परिवार का उल्लेख किया गया है। परिवार का अभिप्राय पति-पत्नी या थर्ड जेण्डर पति या पत्नी (परन्तु न्यायिक रूप से पृथक पत्नी या पति या थर्ड जेण्डर पति या पत्नी इसके अन्तर्गत नहीं आते) विवाहित पुत्रियों और थर्ड जेण्डर अवयस्क संतानों से भिन्न अवयस्क पुत्रों तथा अवयस्क पुत्रियों से है। यहाँ यह बताना उचित होगा कि वर्तमान संहिता के लागू किये जाने के पूर्व प्रदेश में, उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमिसुधार अधिनियम 1950 दिनांक 1 जुलाई, 1952 से लागू की गई थी जिसकी धारा 154 के अन्तर्गत 7 दिसम्बर, 1974 के पूर्व “परिवार” शब्द में शामिल थे- संक्रमणी पति या पत्नी (जैसी भी दशा हो) और उनके अवयस्क बच्चे। परिवार में पिता और माता सम्मिलित नहीं थे। अंतएव जब अन्तरण किसी अवयस्क बच्चे को किया जाता था तो उसके माता-पिता की भूमि 12-1/2 एकड़ की सीमा के लिए जोड़ी नहीं जाती थी। इस प्रकार अवयस्क अपने माता-पिता के परिवार में शामिल था, किन्तु माता-पिता अवयस्क के परिवार में नहीं आते थे। होशियार लोग भूमि अपने अवयस्क बच्चे के नाम लेते थे और धारा 154 के प्रतिबन्धों से बच जाते थे। विधान मण्डल ने उ० प्र० भूमि विधि (संशोधन) अधिनियम, 1974 पास करके इस दोष को भी हटा दिया। अधिनियम, 1950 के निरसित हो जाने के पश्चात ।
अब ‘परिवार’ शब्द में शामिल है संक्रमणी, पति या पत्नी (जैसी भी दशा हो) और उनके अवयस्क बच्चे और यदि संक्रमणी अवयस्क है तो उसके माता-पिता भी अवयस्क बच्चे के “परिवार” में शामिल माने जाएँगे, चाहे वे अविभक्त हों या विभक्त।
जैसे कि- एक भूमिधारक या खातेदार अपनी 3 एकड़ भूमि एक अवयस्क के को अन्तरित कर देता है। क के पिता के पास 12-1/2 एकड़ भूमि है। यह अन्तरण चूंकि निर्धारित सीमा 5.0586 हेक्टेयर या 12-1/2 एकड़ से अधिक हो जाती है। इस कारण पिता के पास की 12-1/2 एकड़ भूमि धारा 89 के प्रयोजनार्थ जोड़ ली जायेगी। इस प्रकार से परिवार के पास अन्तरण के परिणामस्वरूप 15-1/2 एकड़ भूमि हो जायेगी। चूँकि यह अन्तरण धारा 89 के प्रतिबन्धों के उल्लंघन में है, अतएव यह शून्य है।
वर्तमान में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2020 के बाद उ० प्र० राजस्व संहिता, 2006 की धारा 4 (10) के अनुसार किसी भू-खातेदार के सम्बन्ध में ‘परिवार’ का तात्पर्य यथास्थिति स्वयं पुरुष या स्त्री और उसकी पत्नी या उसका पति या धई जेण्डर पत्नी या पति (न्यायिक रूप से पृथक् पत्नी या पति या थर्ड जेण्डर पति या पत्नी से भिन्न), विवाहित पुत्रियों और थर्ड जेण्डर अवयस्क संतानों से भिन्न अवयस्क पुत्रों तथा अवयस्क पुत्रियों से है।
थर्ड जेण्डर का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो पुरुष अथवा स्त्री लिंग से भिन्न लिंग का हो।