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CrPC की धारा 391 के तहत अतिरिक्त साक्ष्य दर्ज करने की शक्ति सीमित है

कर्नाटक हाई कोर्ट की महत्वपूर्ण टिप्पणी: CrPC की धारा 391 के तहत अतिरिक्त साक्ष्य दर्ज करने की शक्ति सीमित है

भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) न्यायिक प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें विभिन्न प्रावधान शामिल हैं जो मुकदमे की सुनवाई, साक्ष्य प्रस्तुत करने, अपील प्रक्रिया और न्यायिक शक्तियों का निर्धारण करते हैं। CrPC की धारा 391 अपीलीय न्यायालयों को यह अधिकार देती है कि वे अपील के दौरान अतिरिक्त साक्ष्य स्वीकार कर सकें यदि वे इसे आवश्यक समझें।

हालांकि, इस शक्ति का प्रयोग विवेकाधीन है और इसे केवल विशेष परिस्थितियों में ही उपयोग में लाया जा सकता है। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने हाल ही में इस सिद्धांत को लागू करते हुए स्पष्ट किया कि यदि अपीलकर्ता यह साबित नहीं कर पाता कि उसने ट्रायल कोर्ट में साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए उचित प्रयास किए थे, तो उसे अपील के दौरान अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। इस लेख में हम इस विषय का विस्तृत विश्लेषण करेंगे और न्यायालय के दृष्टिकोण का विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे।


1. CrPC की धारा 391 का उद्देश्य

भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 391 स्पष्ट रूप से अपीलीय न्यायालयों को यह अधिकार देती है कि वे आवश्यक समझने पर अपील के दौरान अतिरिक्त साक्ष्य स्वीकार कर सकते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि न्यायालय को एक न्यायपूर्ण निर्णय लेने के लिए सभी प्रासंगिक और महत्वपूर्ण साक्ष्य उपलब्ध हों।

धारा 391 के तहत मुख्य प्रावधान:

  • अपीलीय न्यायालय अतिरिक्त साक्ष्य स्वीकार कर सकता है यदि वह यह मानता है कि यह न्याय के हित में है।
  • अतिरिक्त साक्ष्य तभी स्वीकार किए जाएंगे जब उन्हें पहले ट्रायल कोर्ट में प्रस्तुत नहीं किया गया हो, और यह साबित होना चाहिए कि उन्हें प्रस्तुत करने में उचित प्रयास किए गए थे।
  • इस शक्ति का उपयोग विवेकाधीन होता है और इसे सीमित परिस्थितियों में ही किया जाना चाहिए।

2. अतिरिक्त साक्ष्य क्यों जरूरी हैं?

अक्सर मुकदमे में कुछ साक्ष्य ट्रायल के दौरान प्रस्तुत नहीं किए जा पाते हैं, चाहे वह तकनीकी कारणों से हो, तथ्यात्मक कारणों से हो, या अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण। ऐसी स्थिति में धारा 391 न्यायालय को यह शक्ति देती है कि वह उस अतिरिक्त साक्ष्य को स्वीकार कर सके, जो न्याय की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो।

उद्देश्य यह है कि:

  • न्यायालय के समक्ष सच्चाई का पूरा चित्र प्रस्तुत किया जा सके।
  • अपील का उद्देश्य न्याय का पुन: परीक्षण करना है, इसलिए नए तथ्य सामने आने पर उनका विचार न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा होना चाहिए।

3. कर्नाटक हाई कोर्ट का दृष्टिकोण

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने हाल ही में स्पष्ट किया कि धारा 391 की शक्ति केवल तभी लागू होगी जब अपीलकर्ता यह साबित कर सके कि उसने ट्रायल कोर्ट में पर्याप्त प्रयास करने के बावजूद साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया।

न्यायमूर्ति एम. नागप्रसन्ना के अनुसार:

“यदि अपीलकर्ता यह साबित नहीं कर सकता कि उसने ट्रायल कोर्ट में साक्ष्य प्रस्तुत करने का पर्याप्त प्रयास किया था, तो अपील के दौरान अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।”

यह निर्णय न्यायालय की इस दृष्टि को स्पष्ट करता है कि धारा 391 का उपयोग न्याय प्रक्रिया में विलंब और दुरुपयोग रोकने के लिए सीमित रूप से होना चाहिए।

मुख्य बिंदु:

  • धारा 391 का उद्देश्य अपील प्रक्रिया में न्याय की पुष्टि है, न कि प्रक्रिया में विलंब।
  • अपीलकर्ता को यह दिखाना अनिवार्य है कि ट्रायल के दौरान उसने पूरी तरह प्रयास किया था।
  • अतिरिक्त साक्ष्य तभी स्वीकार्य होंगे जब यह साबित हो कि उनका प्रस्तुत न होना न्याय को प्रभावित करता।

4. उच्चतम न्यायालय के निर्णयों का संदर्भ

कर्नाटक उच्च न्यायालय के इस दृष्टिकोण के समर्थन में उच्चतम न्यायालय ने कई मामलों में स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए हैं। प्रमुख मामलों में शामिल हैं:

अजीत सिंह चेहुजी राठौड़ बनाम गुजरात राज्य एवं अन्य

इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि:

“धारा 391 के तहत अतिरिक्त साक्ष्य का प्रयोग केवल तभी किया जाना चाहिए जब अपीलकर्ता ने ट्रायल कोर्ट में प्रस्तुत करने में उचित प्रयास किया हो, या ऐसे तथ्य अपील के लंबित रहने के दौरान सामने आए हों, जिनके बिना न्याय की विफलता हो सकती है।”

इस निर्णय ने स्पष्ट किया कि केवल अपील के दौरान नए साक्ष्य पेश करने का अधिकार स्वतः नहीं मिलता; इसके लिए उचित आधार होना चाहिए।

अन्य संबंधित निर्णय:

  • सुरेश कुमार बनाम दिल्ली राज्य – इसमें न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अतिरिक्त साक्ष्य तब ही स्वीकार्य हैं जब उनका न होना न्याय को प्रभावित करता हो।
  • रामचंद्र बनाम महाराष्ट्र राज्य – इस मामले में न्यायालय ने कहा कि धारा 391 का प्रयोग केवल अपील न्यायालय की विवेकाधीन शक्ति है, और इसका उद्देश्य केवल उन परिस्थितियों में न्याय को सुनिश्चित करना है जहाँ ट्रायल कोर्ट में साक्ष्य प्रस्तुत करने का उचित अवसर नहीं मिला हो।

5. न्यायिक विवेक और सीमाएँ

धारा 391 न्यायालय को एक शक्तिशाली औजार देती है, लेकिन इसका विवेकपूर्ण प्रयोग करना आवश्यक है। इसके दुरुपयोग से न्याय प्रक्रिया में देरी, असंगत निर्णय और पक्षकारों के अधिकारों का हनन हो सकता है। इसलिए न्यायालय इस शक्ति का प्रयोग केवल सीमित परिस्थितियों में करता है।

सीमाएँ:

  • अपीलकर्ता को यह प्रमाण देना होगा कि उसने ट्रायल कोर्ट में साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त प्रयास किए थे।
  • यदि नए साक्ष्य पेश करने का अनुरोध प्रक्रिया में विलंब का कारण बनता है, तो न्यायालय इसे अस्वीकार कर सकता है।
  • अतिरिक्त साक्ष्य केवल न्याय को प्रभावित करने वाले और महत्वपूर्ण साक्ष्य होने चाहिए, न कि मामूली या अप्रासंगिक तथ्य।

6. कर्नाटक हाई कोर्ट का विस्तृत विश्लेषण

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने इस विषय पर विस्तार से कहा कि धारा 391 की विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग केवल न्याय की रक्षा के लिए किया जाना चाहिए, न कि अपील प्रक्रिया का दुरुपयोग करने के लिए।

न्यायालय ने निम्नलिखित बिंदुओं पर जोर दिया:

  • धारा 391 न्याय प्रक्रिया का एक विशेष प्रावधान है, और इसका उद्देश्य केवल उन मामलों में न्याय सुनिश्चित करना है जहाँ ट्रायल कोर्ट में साक्ष्य प्रस्तुत करना संभव नहीं था।
  • अपीलकर्ता का यह कर्तव्य है कि वह यह साबित करे कि उसने पहले ट्रायल कोर्ट में साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए हर संभव प्रयास किया।
  • न्यायालय अतिरिक्त साक्ष्य के महत्व, उसकी प्रासंगिकता और उसका प्रभाव अपील के निर्णय पर विचार करता है।

7. व्यावहारिक उदाहरण

मान लीजिए कि एक आपराधिक मुकदमे में आरोपी पर हत्या का आरोप है। ट्रायल के दौरान कुछ महत्वपूर्ण डिजिटल साक्ष्य (जैसे CCTV फुटेज) तकनीकी कारणों से पेश नहीं किए जा सके। अपीलकर्ता अपील के दौरान इस साक्ष्य को प्रस्तुत करना चाहता है।

इस परिस्थिति में न्यायालय यह देखेगा कि:

  • क्या ट्रायल कोर्ट में साक्ष्य पेश करने का प्रयास किया गया था?
  • क्या यह साक्ष्य न्याय को प्रभावित करने वाला है?
  • क्या अपीलकर्ता ने उचित कारण प्रस्तुत किए हैं कि वह इसे ट्रायल के दौरान पेश नहीं कर सका?

यदि यह साबित हो जाता है कि उपरोक्त शर्तें पूरी होती हैं, तो न्यायालय धारा 391 के तहत अतिरिक्त साक्ष्य स्वीकार कर सकता है। अन्यथा, इसे अस्वीकार कर दिया जाएगा।


8. निष्कर्ष

CrPC की धारा 391 अपीलीय न्यायालयों को यह महत्वपूर्ण शक्ति देती है कि वे अपील के दौरान अतिरिक्त साक्ष्य स्वीकार कर सकें। इसका उद्देश्य न्याय को सुनिश्चित करना है, न कि प्रक्रिया का दुरुपयोग करना।

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि इस शक्ति का प्रयोग विवेकाधीन है और इसे केवल उन्हीं परिस्थितियों में स्वीकार किया जाना चाहिए जहाँ:

  • अपीलकर्ता ने ट्रायल कोर्ट में साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए उचित प्रयास किया हो।
  • नए साक्ष्य न्याय को प्रभावित करने वाले और महत्वपूर्ण हों।
  • न्याय की दृष्टि से उनका स्वीकार करना आवश्यक हो।

उच्चतम न्यायालय के निर्णय इस दृष्टिकोण को मजबूत करते हैं और धारा 391 के प्रयोग के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश प्रदान करते हैं। न्याय प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि न्यायालय इस शक्ति का विवेकपूर्ण उपयोग करे और केवल उन्हीं मामलों में अतिरिक्त साक्ष्य स्वीकार करें जहाँ न्याय की रक्षा के लिए यह आवश्यक हो।


1. CrPC धारा 391 क्या है?

धारा 391 भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता के तहत अपीलीय न्यायालयों को अधिकार देती है कि वे अपील के दौरान अतिरिक्त साक्ष्य स्वीकार कर सकें, यदि वे इसे आवश्यक समझें। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि न्यायालय को सभी प्रासंगिक साक्ष्य प्राप्त हों ताकि निष्पक्ष निर्णय लिया जा सके। यह शक्ति विवेकाधीन है और केवल विशेष परिस्थितियों में ही लागू होती है।


2. कर्नाटक हाई कोर्ट का दृष्टिकोण

कर्नाटक हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि धारा 391 के तहत अतिरिक्त साक्ष्य तभी स्वीकार होंगे जब अपीलकर्ता यह साबित करे कि उसने ट्रायल कोर्ट में साक्ष्य प्रस्तुत करने का पर्याप्त प्रयास किया। यदि यह साबित न हो, तो अपील के दौरान नए साक्ष्य स्वीकार नहीं किए जाएंगे।


3. अतिरिक्त साक्ष्य क्यों जरूरी हैं?

अक्सर ट्रायल के दौरान कुछ साक्ष्य तकनीकी या तथ्यात्मक कारणों से प्रस्तुत नहीं हो पाते। ऐसे में धारा 391 न्यायालय को यह अधिकार देती है कि वह आवश्यक समझे तो अपील के दौरान उन साक्ष्यों को स्वीकार कर सके, जिससे न्याय सुनिश्चित हो।


4. सीमाएँ और विवेक

धारा 391 की शक्ति सीमित है। न्यायालय अतिरिक्त साक्ष्य तभी स्वीकार करेगा जब वे महत्वपूर्ण हों और उनका प्रस्तुत न होना न्याय में विफलता ला सकता हो। अपीलकर्ता को यह साबित करना अनिवार्य है कि उसने पहले ट्रायल में पर्याप्त प्रयास किए।


5. उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देश

उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि धारा 391 का प्रयोग केवल तभी किया जाना चाहिए जब अपीलकर्ता उचित प्रयास करने के बावजूद साक्ष्य प्रस्तुत न कर सके, या नए तथ्य अपील के दौरान सामने आए हों, जो न्याय के लिए महत्वपूर्ण हों।


6. कर्नाटक हाई कोर्ट का केस उदाहरण

कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा कि अपीलकर्ता को यह प्रमाण देना होगा कि उसने ट्रायल में उचित प्रयास किए। यदि यह साबित न हो, तो अतिरिक्त साक्ष्य स्वीकार नहीं होंगे। यह निर्णय न्याय प्रक्रिया में विलंब और दुरुपयोग रोकने के उद्देश्य से लिया गया।


7. व्यावहारिक उदाहरण

मान लीजिए कि हत्या के मुकदमे में CCTV फुटेज ट्रायल के दौरान पेश नहीं हुआ। अपीलकर्ता अपील में इसे प्रस्तुत करना चाहता है। न्यायालय जांच करेगा कि क्या ट्रायल में प्रयास किए गए थे और क्या यह साक्ष्य न्याय को प्रभावित करता है।


8. न्यायपालिका की भूमिका

धारा 391 न्यायालय को न्याय सुनिश्चित करने का एक औजार देती है। लेकिन इसका विवेकपूर्ण उपयोग आवश्यक है, ताकि प्रक्रिया का दुरुपयोग न हो और न्याय में देरी न पैदा हो।


9. निष्कर्ष

कर्नाटक हाई कोर्ट का निर्णय यह स्पष्ट करता है कि धारा 391 का प्रयोग केवल न्याय की रक्षा के लिए किया जाना चाहिए, और केवल उन्हीं परिस्थितियों में स्वीकार किया जाना चाहिए जहाँ अपीलकर्ता ने पहले उचित प्रयास किए हों।


10. महत्वपूर्ण सीख

धारा 391 न्याय प्रक्रिया में संतुलन बनाए रखती है — यह न्याय सुनिश्चित करने का अवसर देती है, लेकिन साथ ही प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए इसके प्रयोग में सीमाएँ रखती है। न्यायपालिका इन सीमाओं का पालन कर के न्याय व्यवस्था को मजबूत बनाती है।