क्या एजेंट अपने अधिकार किसी अन्य को सौंप सकता है?
परिचय
भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 182 से 238 तक एजेंसी अनुबंध (Contract of Agency) के प्रावधान दिए गए हैं। इस अनुबंध के तहत, एजेंट (Agent) को प्रिंसिपल (Principal) की ओर से कार्य करने का अधिकार दिया जाता है। एजेंट को अपने अधिकारों का उपयोग सावधानीपूर्वक और प्रिंसिपल के हित में करना होता है।
कई बार यह सवाल उठता है कि क्या एजेंट अपने अधिकारों को किसी अन्य व्यक्ति को सौंप सकता है? इसे कानूनी भाषा में “Delegation of Authority” (अधिकारों का प्रत्यायोजन) कहा जाता है। सामान्यतः, एजेंट को अपने अधिकार किसी अन्य को सौंपने की अनुमति नहीं होती, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में वह ऐसा कर सकता है।
एजेंट अपने अधिकार किसी अन्य को सौंप सकता है या नहीं?
1. सामान्य नियम: “Delegatus non potest delegare”
कानूनी सिद्धांत “Delegatus non potest delegare” का अर्थ है कि “जिसे स्वयं कार्य करने के लिए अधिकृत किया गया है, वह यह अधिकार किसी अन्य को नहीं दे सकता।”
- जब कोई प्रिंसिपल किसी एजेंट को नियुक्त करता है, तो यह इस आधार पर होता है कि वह एजेंट की योग्यता, क्षमता और विश्वास पर निर्भर करता है।
- इसलिए, एजेंट के पास यह अधिकार नहीं होता कि वह अपने कर्तव्यों को किसी अन्य को सौंप दे, जब तक कि प्रिंसिपल इसकी अनुमति न दे।
उदाहरण:
यदि किसी कंपनी ने एक सेल्स एजेंट को नियुक्त किया है, तो वह अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को एजेंट नहीं बना सकता, जब तक कि कंपनी ने उसे ऐसा करने की अनुमति न दी हो।
2. किन परिस्थितियों में एजेंट अपने अधिकार किसी अन्य को सौंप सकता है?
हालांकि सामान्यतः एजेंट अपने अधिकार किसी अन्य को नहीं सौंप सकता, लेकिन निम्नलिखित परिस्थितियों में ऐसा किया जा सकता है:
(A) जब प्रिंसिपल की अनुमति हो (With Principal’s Consent)
- यदि प्रिंसिपल स्पष्ट रूप से या परोक्ष रूप से अनुमति देता है, तो एजेंट अपने कार्यों को किसी अन्य को सौंप सकता है।
- यह अनुमति एजेंसी अनुबंध (Agency Agreement) में लिखित या मौखिक रूप में हो सकती है।
उदाहरण:
यदि एक बिजनेस ओनर (प्रिंसिपल) अपने मैनेजर (एजेंट) को अधिकार देता है कि वह कुछ कार्य अन्य कर्मचारियों को सौंप सकता है, तो मैनेजर ऐसा कर सकता है।
(B) जब कार्य की प्रकृति इसे आवश्यक बनाती हो (When the Nature of Work Requires Delegation)
- कुछ कार्यों की प्रकृति ऐसी होती है कि उन्हें पूरा करने के लिए एजेंट को अपने कार्यों को अन्य व्यक्तियों में विभाजित करना पड़ता है।
- यदि कार्य बहुत विस्तृत हो या विशेष कौशल की आवश्यकता हो, तो एजेंट अपने अधिकार किसी अन्य को सौंप सकता है।
उदाहरण:
- एक बिल्डिंग ठेकेदार (Contractor) को एक निर्माण कार्य सौंपा जाता है, लेकिन वह विभिन्न विशेषज्ञों जैसे प्लंबर, इलेक्ट्रीशियन, इंजीनियर आदि को अलग-अलग कार्य सौंप सकता है।
- एक शिपिंग एजेंट अपने कार्यों को विभिन्न स्थानीय एजेंटों को सौंप सकता है क्योंकि एक ही व्यक्ति पूरी दुनिया में उपस्थित नहीं हो सकता।
(C) जब व्यापार की परंपरा इसकी अनुमति देती हो (When Trade Custom Permits It)
- यदि किसी विशेष उद्योग या व्यवसाय में यह आम प्रथा है कि एजेंट अपने अधिकारों को आगे सौंपता है, तो ऐसा करना वैध होता है।
उदाहरण:
- बीमा एजेंट (Insurance Agent) कई बार अपने अधीनस्थ एजेंटों (Sub-Agents) को नियुक्त कर सकते हैं।
- शेयर ब्रोकिंग फर्मों में, मुख्य एजेंट अपने कार्यों को जूनियर ब्रोकर्स को सौंप सकते हैं।
(D) जब एजेंट के लिए कार्य को स्वयं करना असंभव हो (When It Is Impossible for the Agent to Perform the Task Personally)
- यदि कोई एजेंट किसी कारणवश कार्य करने में असमर्थ हो जाता है, तो वह अपने कार्यों को किसी अन्य को सौंप सकता है, बशर्ते कि इससे प्रिंसिपल का कोई नुकसान न हो।
उदाहरण:
- यदि कोई एजेंट बीमार पड़ जाता है और तत्काल कोई महत्वपूर्ण कार्य करना होता है, तो वह किसी अन्य व्यक्ति को वह कार्य करने के लिए अधिकृत कर सकता है।
(E) जब कानून इसे आवश्यक बनाता हो (When the Law Requires It)
- कुछ परिस्थितियों में, कानून एजेंट को अपने कार्यों को किसी अन्य को सौंपने की अनुमति देता है।
उदाहरण:
- यदि कोई सरकारी एजेंट किसी विशेष कार्य के लिए नियुक्त किया गया है, लेकिन वह सभी स्थानों पर उपलब्ध नहीं हो सकता, तो वह अपने कार्यों को आगे सौंप सकता है।
3. एजेंट द्वारा अधिकार सौंपे जाने के प्रभाव (Effects of Delegation of Authority by an Agent)
यदि एजेंट अपने अधिकार किसी अन्य को सौंपता है, तो इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रभाव होते हैं:
- सब-एजेंट की जिम्मेदारी (Liability of Sub-Agent)
- यदि एजेंट ने उचित अनुमति के साथ किसी सब-एजेंट को नियुक्त किया है, तो प्रिंसिपल उसके कार्यों के लिए उत्तरदायी होगा।
- लेकिन यदि एजेंट ने बिना अनुमति के सब-एजेंट नियुक्त किया, तो वह स्वयं उत्तरदायी होगा।
- प्रिंसिपल की अनुमति के बिना प्रत्यायोजन अवैध होगा (Unauthorized Delegation is Invalid)
- यदि एजेंट ने बिना अनुमति के अपने अधिकार किसी अन्य को सौंप दिए, तो यह अवैध होगा और प्रिंसिपल इस सौंपे गए कार्य को मानने से इनकार कर सकता है।
- एजेंसी अनुबंध समाप्त हो सकता है (Termination of Agency Contract)
- यदि एजेंट ने अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करते हुए कार्य किसी अन्य को सौंप दिया, तो प्रिंसिपल एजेंसी अनुबंध को समाप्त कर सकता है।
4. महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय (Landmark Case Laws)
1. John McCain v. Smith (1882)
इस मामले में अदालत ने कहा कि यदि प्रिंसिपल ने एजेंट को स्पष्ट रूप से कार्य किसी अन्य को सौंपने की अनुमति नहीं दी है, तो एजेंट इसे आगे नहीं सौंप सकता।
2. National Textile Corporation v. P.R. Ramakrishnan (1983)
इस केस में निर्णय दिया गया कि जब कार्य की प्रकृति ऐसी हो कि एजेंट को अपने कार्य आगे सौंपने पड़ें, तो यह वैध होगा।
निष्कर्ष
सामान्यतः एजेंट अपने अधिकारों को किसी अन्य को नहीं सौंप सकता, लेकिन यदि प्रिंसिपल की अनुमति हो, कार्य की प्रकृति इसकी मांग करे, व्यापार की परंपरा हो, या कानून इसकी अनुमति दे, तो ऐसा किया जा सकता है।
✔ बिना अनुमति के अधिकार सौंपने पर एजेंट उत्तरदायी होगा।
✔ यदि प्रत्यायोजन कानूनी रूप से किया गया है, तो प्रिंसिपल इसके परिणामों के लिए जिम्मेदार होगा।
✔ एजेंट को अपने अधिकार सौंपने से पहले प्रिंसिपल की मंजूरी लेनी चाहिए।
इसलिए, एजेंट को अपने कार्यों को सौंपने से पहले पूरी सावधानी और कानून के अनुरूप निर्णय लेना चाहिए ताकि किसी प्रकार की कानूनी समस्या उत्पन्न न हो।