सेवा निवृत्ति के पश्चात् अधिक भुगतान की वसूली: न्यायिक दृष्टिकोण
प्रस्तावना
सरकारी कर्मचारियों को सेवा निवृत्ति के पश्चात् पेंशन और अन्य लाभ प्रदान किए जाते हैं। कभी-कभी प्रशासनिक त्रुटियों के कारण इन लाभों में अधिक भुगतान हो जाता है। ऐसे मामलों में, क्या सेवा निवृत्त कर्मचारियों से इस अधिक भुगतान की वसूली की जा सकती है? इस प्रश्न का उत्तर न्यायालयों ने समय-समय पर विभिन्न निर्णयों के माध्यम से दिया है।
सुप्रीम कोर्ट का मार्गदर्शक निर्णय: रफीक मसीह मामला
सुप्रीम कोर्ट ने State of Punjab & Ors. v. Rafiq Masih (White Washer) & Ors., (2015) 4 SCC 334, में निम्नलिखित स्थितियों में वसूली को अवैध घोषित किया:
- कक्षा III और IV (Group C और D) के कर्मचारियों से वसूली।
- सेवा निवृत्त कर्मचारियों या जिनकी सेवा निवृत्ति एक वर्ष के भीतर होने वाली है, उनसे वसूली।
- जब अधिक भुगतान पाँच वर्षों से अधिक समय तक किया गया हो, तब वसूली।
- जब कर्मचारी को उच्च पद के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए कहा गया हो और उसी के अनुसार भुगतान किया गया हो।
- जब वसूली अनुचित, कठोर या मनमानी हो, जिससे कर्मचारी को अत्यधिक कठिनाई हो।
पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्णय
1. Sona Devi बनाम State of Haryana (29 नवंबर, 2023)
इस मामले में, याचिकाकर्ता के पति को 2005 से 2019 तक अधिक पेंशन दी गई थी। न्यायालय ने पाया कि यह अधिक भुगतान 14 वर्षों तक चला और रफीक मसीह के निर्णय के अनुसार, पाँच वर्षों से अधिक समय तक किए गए अधिक भुगतान की वसूली अवैध है। न्यायालय ने यह भी उल्लेख किया कि कर्मचारी या उनके परिवार ने कोई धोखाधड़ी या गलत प्रस्तुति नहीं की थी, इसलिए वसूली नहीं की जा सकती।
2. Surinder Kumar बनाम Uttar Haryana Bijli Vitran Nigam (सितंबर 2024)
इस मामले में, याचिकाकर्ता से सेवा निवृत्ति के बाद ₹2,10,924 की वसूली की गई। न्यायालय ने रफीक मसीह के निर्णय का हवाला देते हुए कहा कि सेवा निवृत्त कर्मचारियों से वसूली अवैध है, विशेष रूप से जब उन्होंने कोई गलत प्रस्तुति नहीं की हो।
3. Kuldeep Singh बनाम State of Punjab (मई 2024)
यह मामला एक ड्राइवर से संबंधित था, जिसे 2011 से 2021 तक विशेष वेतन वृद्धि दी गई थी। सेवा निवृत्ति के बाद, ₹1,05,006 की वसूली की गई। न्यायालय ने पाया कि यह अधिक भुगतान दस वर्षों से अधिक समय तक चला और रफीक मसीह के निर्णय के अनुसार, पाँच वर्षों से अधिक समय तक किए गए अधिक भुगतान की वसूली अवैध है।
निष्कर्ष
उपरोक्त निर्णयों से स्पष्ट है कि:
- सेवा निवृत्त कर्मचारियों से अधिक भुगतान की वसूली सामान्यतः अवैध है, विशेष रूप से जब उन्होंने कोई गलत प्रस्तुति नहीं की हो।
- यदि अधिक भुगतान पाँच वर्षों से अधिक समय तक चला हो, तो उसकी वसूली नहीं की जा सकती।
- कक्षा III और IV के कर्मचारियों से वसूली अवैध है, भले ही अधिक भुगतान की अवधि कम हो।
इन न्यायिक निर्णयों का उद्देश्य कर्मचारियों को अनावश्यक आर्थिक कठिनाइयों से बचाना और प्रशासनिक त्रुटियों के लिए उन्हें दंडित न करना है।