प्राचीन भारत की विधिक परंपराओं का वर्णन कीजिए। क्या धर्मशास्त्र और स्मृतियाँ भारतीय विधिक विकास की नींव थीं? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। (BA LLB History)

प्रश्न: प्राचीन भारत की विधिक परंपराओं का वर्णन कीजिए। क्या धर्मशास्त्र और स्मृतियाँ भारतीय विधिक विकास की नींव थीं? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए।
उत्तर:

भूमिका:

प्राचीन भारत की विधिक परंपराएं एक समृद्ध और बहुआयामी परंपरा का प्रतिनिधित्व करती हैं, जो न केवल धार्मिक ग्रंथों पर आधारित थीं, बल्कि समाज की नैतिकता, रीति-रिवाज और आचारशास्त्र पर भी गहराई से केंद्रित थीं। इस युग की विधि “धर्म” की अवधारणा के अंतर्गत आती थी, जिसमें नैतिकता, सामाजिक उत्तरदायित्व और न्याय का समावेश था। धर्मशास्त्र और स्मृतियाँ, भारतीय विधिक परंपरा की आधारशिला थीं, जिन्होंने कानून के रूप में काम किया और शासकों, न्यायाधीशों तथा समाज द्वारा पालन किया गया।


1. धर्म और विधि का संबंध:

प्राचीन भारत में ‘धर्म’ शब्द केवल धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं था, बल्कि यह समाज के प्रत्येक वर्ग और व्यक्ति के लिए कर्तव्यों, आचरण और नियमों को परिभाषित करता था। धर्म ही उस समय का सर्वोच्च विधिक सिद्धांत था।
धर्म के अंतर्गत निम्न चार स्रोतों को विधिक अधिकार प्राप्त था:

  1. श्रुति (वेद)
  2. स्मृति (मनु, याज्ञवल्क्य आदि)
  3. आचार (समाज के आचरण और परंपराएं)
  4. स्वास्थ्य (अंतःकरण की आवाज)

2. धर्मशास्त्रों की भूमिका:

धर्मशास्त्रों में वे नियम और निर्देश निहित थे जो व्यक्ति, परिवार, समाज और राज्य के आचरण को नियंत्रित करते थे। प्रमुख धर्मशास्त्रों में मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, वृहस्पति स्मृति, कात्यायन स्मृति प्रमुख हैं।

  • मनुस्मृति को सबसे प्राचीन और प्रभावशाली माना जाता है। इसमें वर्ण व्यवस्था, उत्तराधिकार, दंड व्यवस्था, स्त्री का अधिकार, विवाह, ऋण, साक्ष्य, आदि विषयों को विस्तृत रूप में समझाया गया है।
  • याज्ञवल्क्य स्मृति न्यायिक प्रक्रिया, अदालतों की व्यवस्था और कानून की व्याख्या के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है।

इन धर्मशास्त्रों के आधार पर न्यायिक निर्णय लिए जाते थे और राजा न्याय का रक्षक माना जाता था।


3. स्मृतियाँ – एक विधिक स्रोत:

स्मृतियाँ वास्तव में “स्मरण” से उत्पन्न ग्रंथ हैं, जो वेदों के उपरांत रचित हुए और धर्म के व्यावहारिक पहलुओं को व्यवस्थित करने के लिए प्रयुक्त हुए। इनका उद्देश्य समाज में न्याय, व्यवस्था और धर्म के अनुरूप आचरण सुनिश्चित करना था।

उदाहरण के लिए:

  • मनुस्मृति में कहा गया है: “धर्मो रक्षति रक्षितः” अर्थात जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है।
  • इसमें दंड व्यवस्था भी निर्धारित की गई है जिसमें अपराध की प्रकृति, अपराधी की जाति, उम्र, और स्थिति के अनुसार दंड निर्धारित किए गए।

4. न्यायालय की संरचना:

प्राचीन भारत में राजा को सर्वोच्च न्यायाधीश माना जाता था। उनके अधीन सभा या न्याय परिषद होती थी, जिसमें विद्वान ब्राह्मण और मंत्री सदस्य होते थे।

  • कुल (परिवार/कबीला स्तर)
  • श्रैणी (व्यापारिक संघ)
  • पुरी (नगर स्तर)
  • राजा का दरबार (राज्य स्तर)
    इन सभी स्तरों पर न्यायिक कार्य होता था।

व्यवहारिक विधि (Vyavahara Dharma) और आचारधर्म (Achar Dharma) दोनों ही परंपराएं लोगों के व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में गहराई से जुड़ी थीं।


5. विधि के अन्य स्रोत:

प्राचीन भारत में विधिक व्यवस्था केवल धर्मशास्त्रों पर ही नहीं, बल्कि सामाजिक मान्यताओं और परंपराओं पर भी आधारित थी:

  • आचार: जो समाज में वर्षों से स्वीकार्य रहा हो।
  • रीति-रिवाज: जिन्हें समाज के लोग अनौपचारिक कानून की तरह मानते थे।
  • राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र (जैसे चाणक्य का अर्थशास्त्र): इन ग्रंथों में विधि और प्रशासन के व्यवहारिक पहलुओं को उभारा गया है।

6. धर्मशास्त्रों की सीमाएँ और आलोचना:

यद्यपि धर्मशास्त्रों ने भारतीय विधिक विकास को आधार प्रदान किया, परंतु उनमें कुछ सीमाएँ थीं:

  • वर्ण व्यवस्था के कारण समानता का अभाव था।
  • स्त्रियों और शूद्रों के अधिकार सीमित थे।
  • दंड व्यवस्था जाति पर आधारित थी, जो आज के समानता के सिद्धांत के विपरीत है।

हालांकि इन सीमाओं के बावजूद, इन ग्रंथों ने विधि के आदिकालीन विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया।


7. निष्कर्ष:

प्राचीन भारत की विधिक परंपराएं धर्म, नैतिकता और सामाजिक उत्तरदायित्व पर आधारित थीं। धर्मशास्त्र और स्मृतियाँ विधिक जीवन के दिशा-निर्देशक थे। उन्होंने न्याय, दायित्व, दंड, और आचरण के व्यापक नियम प्रदान किए, जो न केवल शासकों द्वारा अपनाए गए, बल्कि समाज द्वारा भी पालन किए गए।
अतः यह स्पष्ट है कि धर्मशास्त्र और स्मृतियाँ भारतीय विधिक विकास की नींव थीं, जिन्होंने न्याय की संकल्पना को धार्मिक और सामाजिक दोनों दृष्टिकोणों से परिभाषित किया और आगे चलकर आधुनिक विधिक प्रणाली के लिए आधार तैयार किया।