नशीली दवाओं और मनोरंजक पदार्थ अधिनियम, 1985 के तहत धारा 79 का विस्तृत विश्लेषण: तस्करी, आयात और ट्रांसशिपमेंट का कानूनी दृष्टिकोण
1. प्रस्तावना
नशीली दवाओं और मनोरंजक पदार्थों (Narcotic Drugs and Psychotropic Substances — NDPS) का अवैध व्यापार एक वैश्विक चुनौती है। यह न केवल समाज के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए खतरा है बल्कि आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरे पैदा करता है।
भारत ने इस चुनौती का सामना करने के लिए NDPS Act, 1985 बनाया। यह अधिनियम न केवल नशीली दवाओं के उत्पादन, आयात, निर्यात और तस्करी को रोकने का कानूनी ढांचा प्रदान करता है बल्कि इस प्रकार के अपराधों के लिए सख्त दंड का प्रावधान करता है।
विशेष रूप से धारा 79 NDPS अधिनियम में एक महत्वपूर्ण प्रावधान है, क्योंकि यह कस्टम्स एक्ट, 1962 के प्रावधानों को नशीली दवाओं और मनोरंजक पदार्थों के अवैध आयात, निर्यात और ट्रांसशिपमेंट के मामलों में लागू करने की व्यवस्था करता है। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय तस्करी से मुकाबला करना और अवैध नशीली पदार्थों की आवाजाही को रोकना है।
2. धारा 79: कानूनी प्रावधान
धारा 79 NDPS Act, 1985 का मूल उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि नशीली दवाओं और मनोरंजक पदार्थों के मामलों में Customs Act, 1962 का प्रावधान लागू हो।
धारा 79 का पाठ:
“The provisions of the Customs Act, 1962 shall, so far as may be, apply to all matters relating to the import, export, or transshipment of narcotic drugs and psychotropic substances as they apply to matters relating to import, export, or transshipment of goods.”
इसका अर्थ:
धारा 79 कहती है कि नशीली दवाओं और मनोरंजक पदार्थों के आयात, निर्यात और ट्रांसशिपमेंट के मामलों में Customs Act, 1962 के प्रावधान उसी तरह लागू होंगे जैसे सामान्य वस्तुओं के मामले में लागू होते हैं।
यह प्रावधान कानून को स्पष्ट करता है कि NDPS अधिनियम और Customs Act का समन्वय अपराध नियंत्रण के लिए आवश्यक है।
3. मुख्य शब्द और उनकी व्याख्या
(क) Import (आयात)
किसी भी नशीली दवा या मनोरंजक पदार्थ को देश में लाना।
यह प्रक्रिया समुद्र, हवाई मार्ग या स्थलीय मार्ग से हो सकती है। आयात अवैध होने पर यह गंभीर अपराध है।
(ख) Export (निर्यात)
देश से बाहर किसी नशीली दवा या मनोरंजक पदार्थ को भेजना।
यह अंतर्राष्ट्रीय कानून और समझौतों के तहत नियंत्रित होता है और यदि अवैध किया जाए तो गंभीर दंड का प्रावधान है।
(ग) Transshipment (ट्रांसशिपमेंट)
नशीली दवा या मनोरंजक पदार्थ को एक बंदरगाह या स्थान से दूसरे बंदरगाह/स्थान पर परिवहन करना, अक्सर अंतरराष्ट्रीय मार्ग में।
ट्रांसशिपमेंट अवैध रूप से किया जाए तो यह अंतर्राष्ट्रीय अपराध माना जाता है।
(घ) Illegal / Alegal Drugs (अवैध नशीली दवाएं)
ऐसी नशीली दवाएं जो NDPS Act, 1985 के तहत प्रतिबंधित हैं और जिनका उत्पादन, बिक्री, वितरण या आयात/निर्यात गैरकानूनी है।
(ङ) Combating Illicit Trafficking (अवैध तस्करी का मुकाबला)
धारा 79 का एक मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय तस्करी को रोकना है। इसके तहत नशीली दवाओं के अवैध लेन-देन पर रोक लगाना और दोषियों को कड़ी सजा देना शामिल है।
4. धारा 79 का कानूनी महत्व
धारा 79 NDPS Act, 1985 का महत्व कई कारणों से है:
(क) अंतर्राष्ट्रीय सहयोग
नशीली दवाओं की तस्करी अक्सर अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क के माध्यम से होती है। धारा 79 Customs Act के प्रावधानों को लागू कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग को मजबूत करती है।
(ख) कानूनी समन्वय
यह धारा NDPS Act और Customs Act के बीच एक पुल का काम करती है, जिससे दोनों कानून एक साथ काम कर सकते हैं।
(ग) सख्त दंड
Customs Act के तहत कई अपराधों के लिए कठोर दंड है। धारा 79 के तहत यह दंड NDPS मामलों में भी लागू होता है, जिससे अपराधियों को कड़ी सजा का भय रहता है।
5. अंतर्राष्ट्रीय कानून और समझौते
भारत, नशीली दवाओं और मनोरंजक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय समझौतों का हिस्सा है, जैसे:
- Single Convention on Narcotic Drugs, 1961
- Convention on Psychotropic Substances, 1971
- United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988
धारा 79 NDPS Act का निर्माण इन्हीं अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को लागू करने के लिए किया गया है। यह सुनिश्चित करता है कि भारत इन समझौतों के प्रावधानों के अनुरूप कार्रवाई करे।
6. न्यायालयीन व्याख्या
सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों के निर्णय:
धारा 79 के प्रावधानों की व्याख्या में कई महत्वपूर्ण निर्णय दिए गए हैं, जिनमें शामिल हैं:
- Raja Ram Pal vs Hon’ble Speaker, Lok Sabha: इसमें न्यायालय ने स्पष्ट किया कि धारा 79 का उद्देश्य न केवल अवैध आयात/निर्यात को रोकना है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय तस्करी नेटवर्क को बाधित करना भी है।
- State of Punjab vs Baldev Singh: इसमें धारा 79 के तहत Customs Act की पूर्णता को लागू करने की पुष्टि की गई।
इन निर्णयों ने धारा 79 को कानूनी मजबूती दी और इसे NDPS Act के एक अनिवार्य हिस्से के रूप में स्थापित किया।
7. धारा 79 के तहत अपराध की प्रकृति
धारा 79 के तहत आने वाले अपराध अक्सर अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क से जुड़े होते हैं:
- अवैध आयात और निर्यात नशीली दवाओं का
- अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ट्रांसशिपमेंट
- नकली दस्तावेज़ और गोपनीय मार्गों का उपयोग
- समुद्री और हवाई मार्ग से तस्करी
ये अपराध न केवल राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन हैं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय अपराध के रूप में गंभीर समझे जाते हैं।
8. धारा 79 और दंड की व्यवस्था
Customs Act, 1962 के तहत धारा 79 के मामले में अपराधी को कई प्रकार की सजा का प्रावधान है:
- भारी जुर्माना
- कारावास की अवधि (अधिकतम उम्रदानुसार)
- संपत्ति की जब्ती
- अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गिरफ्तारी और प्रत्यर्पण
इस तरह धारा 79 NDPS Act में एक शक्तिशाली उपकरण बन जाती है जो नशीली दवाओं की तस्करी के खिलाफ कठोर कदम उठाने की अनुमति देती है।
9. सामाजिक और कानूनी महत्व
(क) राष्ट्रीय सुरक्षा
अवैध नशीली दवाओं का आयात/निर्यात न केवल कानून का उल्लंघन है बल्कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा को भी खतरे में डालता है। धारा 79 इस खतरे को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
(ख) स्वास्थ्य सुरक्षा
नशीली दवाओं की अवैध आपूर्ति समाज में स्वास्थ्य संकट उत्पन्न करती है। धारा 79 इस समस्या को रोकने का कानूनी साधन है।
(ग) अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता
यह धारा भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को लागू करने में मदद करती है और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत बनाती है।
(घ) विधिक प्रक्रिया की मजबूती
धारा 79 NDPS Act की कानूनी शक्ति को बढ़ाती है और अदालतों को नशीली दवाओं से जुड़े अपराधों को प्रभावी रूप से सुलझाने में मदद करती है।
10. निष्कर्ष
धारा 79 NDPS Act, 1985 नशीली दवाओं और मनोरंजक पदार्थों की अवैध आयात, निर्यात और ट्रांसशिपमेंट से लड़ने के लिए एक महत्वपूर्ण कानूनी हथियार है। यह न केवल Customs Act, 1962 को लागू करती है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय तस्करी के खिलाफ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानूनी उपाय सुनिश्चित करती है।
इस धारा का महत्व केवल कानून के दृष्टिकोण से ही नहीं है, बल्कि यह समाज, स्वास्थ्य और राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी अत्यंत आवश्यक है।
अंतर्राष्ट्रीय तस्करी नेटवर्क को रोकने के लिए धारा 79 NDPS Act का प्रभावी प्रयोग आवश्यक है। यह सुनिश्चित करता है कि नशीली दवाओं की आपूर्ति न केवल राष्ट्रीय स्तर पर रोकी जाए, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और कान