“धारा 156(3) CrPC के अंतर्गत मजिस्ट्रेट की विवेकाधीन शक्ति: इलाहाबाद उच्च न्यायालय का निर्देश ‘जांच आवश्यक है'”

📘 लेख शीर्षक:
“धारा 156(3) CrPC के अंतर्गत मजिस्ट्रेट की विवेकाधीन शक्ति: इलाहाबाद उच्च न्यायालय का निर्देश ‘जांच आवश्यक है'”


🔍 परिचय:

भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 156(3) के अंतर्गत दायर आवेदनों पर निर्णय लेते समय मजिस्ट्रेट की भूमिका केवल औपचारिक नहीं होती, बल्कि यह एक विवेकाधीन (discretionary) और मूल्यांकनात्मक (evaluative) भूमिका होती है। हाल ही में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में इस सिद्धांत को दोहराया और कहा कि गंभीर आरोपों की स्थिति में उचित जांच आवश्यक है


⚖️ मामले की संक्षिप्त पृष्ठभूमि:

  • आवेदक ने मजिस्ट्रेट के समक्ष CrPC की धारा 156(3) के अंतर्गत एक आवेदन प्रस्तुत किया था, जिसमें गंभीर और संज्ञेय अपराधों की शिकायत की गई थी।
  • मजिस्ट्रेट ने यह कहते हुए आवेदन को खारिज कर दिया कि जांच की आवश्यकता नहीं है।
  • इस निर्णय को चुनौती दी गई और मामला इलाहाबाद उच्च न्यायालय पहुंचा।

📜 मुख्य कानूनी प्रावधान – धारा 156(3) CrPC:

“Any Magistrate empowered under section 190 may order such an investigation…”

  • यहाँ “may” शब्द पर विशेष बल दिया गया है।
  • यह मजिस्ट्रेट को विवेक का अधिकार देता है कि वह चाहे तो जांच का आदेश दे, चाहे तो मना कर दे।
  • इसका अर्थ यह नहीं है कि मजिस्ट्रेट हर आवेदन पर जांच का आदेश देने के लिए बाध्य है, बल्कि वह आवेदन की गुणवत्ता, आरोपों की गंभीरता और परिस्थितियों के आधार पर निर्णय करता है।

🧾 उच्च न्यायालय का निर्णय (Judgment Highlights):

  1. “May” शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो मजिस्ट्रेट को विवेकाधीन शक्ति प्रदान करता है।
  2. मजिस्ट्रेट को आदेश जारी करने से पूर्व आरोपों की प्रकृति और गंभीरता का मूल्यांकन करना चाहिए।
  3. वर्तमान मामले में आरोप गंभीर थे, इसलिये उचित और निष्पक्ष जांच आवश्यक है।
  4. निचली अदालत द्वारा आवेदन खारिज करना उचित नहीं था।
  5. मजिस्ट्रेट के आदेश को निरस्त (Set Aside) किया गया और मामले को पुनर्विचार हेतु वापस भेजा गया।
  6. मजिस्ट्रेट को निर्देशित किया गया कि वह आवेदन पर पुनः विचार करे और उचित जांच के आदेश दे।

🔎 महत्वपूर्ण व्याख्या:

  • मजिस्ट्रेट की शक्ति केवल यांत्रिक नहीं है, बल्कि यह न्यायिक विवेक (judicial discretion) से निर्देशित होती है।
  • यदि आरोप गंभीर, संज्ञेय और प्रथम दृष्टया जांच योग्य हैं, तो मजिस्ट्रेट को मामले की गंभीरता के अनुरूप जांच का आदेश देना चाहिए
  • यह निर्णय यह भी स्पष्ट करता है कि न्यायालय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा हेतु तैयार है, जब निचली अदालतें उन्हें प्रारंभिक स्तर पर न्याय से वंचित करती हैं।

🧠 न्यायिक विवेक और नागरिक अधिकार:

  • धारा 156(3) लोकतंत्र में नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है जिससे वे बिना थाने में एफआईआर दर्ज कराए सीधे मजिस्ट्रेट से जांच की मांग कर सकते हैं।
  • यदि मजिस्ट्रेट इसका दुरुपयोग करे या गलत तरीके से खारिज करे, तो उच्च न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता है

📝 निष्कर्ष:

इलाहाबाद उच्च न्यायालय का यह निर्णय यह स्पष्ट करता है कि मजिस्ट्रेट की विवेकाधीन शक्ति न्यायपूर्ण होनी चाहिए, न कि मनमानी। 156(3) CrPC के अंतर्गत आवेदन को खारिज करते समय मजिस्ट्रेट को आरोपों की गंभीरता और न्याय के मूल सिद्धांतों को ध्यान में रखना चाहिए। यह निर्णय नागरिकों को सशक्त करता है और उन्हें न्याय की ओर एक वैकल्पिक मार्ग प्रदान करता है में चाहिए?